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तिहाड़ जेल में रहते हुए भी साथियों से नहीं मिल सकेंगे केजरीवाल, बीमारी के अनुसार मिलेगा ये खाना - Arvind Kejriwal in Tihar jail

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 1, 2024, 7:56 PM IST

Arvind Kejriwal in Tihar jail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है. इसके चलते जेल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. वहीं, जेल में 'शेड्यूल' भी फिक्स कर दिया गया है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स...

ARVIND KEJRIWAL IN TIHAR JAIL
ARVIND KEJRIWAL IN TIHAR JAIL

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल अब न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल चले गए हैं. सुरक्षा कारणों से उन्हें तिहाड़ की जेल संख्या दो की हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है, जिसमें वह अकेले रहेंगे. केजरीवाल दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिनके अगले 14 दिन तिहाड़ जेल में कटेंगे. सोमवार सुबह जब ईडी ने उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, तो न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की और कहा फिलहाल पूछताछ की जरूरत नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने उनको 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस दौरान जेल मैनुअल के अनुसार, अरविंद केजरीवाल को कब क्या खाने-पीने के लिए दिया जाएगा व अन्य चीजें सब तय हो गई हैं.

चाय-ब्रेड से होगी दिन की शुरुआत: जेल में सुबह 6:30 बजे उनको चाय और ब्रेड दी जाएगी. इसके बाद सुबह 10:30 बजे दाल, सब्जी, पांच रोटी और चावल दिए जाएंगे. दोपहर 3:30 बजे चाय और दो बिस्कुट दिए जाएंगे. इसके बाद शाम 4 बजे वह अपने लोगों व वकीलों से मिल सकेंगे. फिर शाम 5:30 बजे दाल, सब्जी, पांच रोटी या फिर चावल मिलेगा और शाम 6:00 से 7:00 बजे अरविंद केजरीवाल को अपने सेल के अंदर जाना होगा.

बीमारी का ध्यान रखते हुए मिलेगा खाना: केजरीवाल को जब न्यायिक हिरासत में भेजा गया, तो उनके वकील ने बीमारी का ध्यान रख जेल के अंदर स्पेशल डाइट की मांग की, जो उन्हें मुहैया कराई जाएगी. साथ ही उन्होंने तीन किताबें भी मांगी है. जिसकी इजाजत दे दी गई है, उसमें रामायण, भगवत गीता और हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड शामिल है.

नहीं मिल सकेंगे साथियों से: तिहाड़ जेल के पूर्व लॉ ऑफिसर सुनील गुप्ता के अनुसार, शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा के. कविता, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया पहले से बंद हैं. साथ ही दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में हैं, लेकिन जेल में रहते हुए ये सभी एक-दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते. चार साथी एक ही केस में आरोपी हैं, इसीलिए यह नामुमकिन है. सुरक्षा कारणों के चलते सीसीटीवी कैमरे से उनकी निगरानी होगी. जेल में एक बार में तीन लोगों से अधिक से मुलाकात नहीं की जा सकती. प्रतिदिन शाम चार बजे जब वह अपने परिजन या वकील से मिलेंगे तो इनकी संख्या अधिकतम तीन ही होगी.

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जेल में होने के बाद भी ईडी ले सकती है कस्टडी: सोमवार को जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया, तब ईडी के वकील ने यह आरोप लगाया कि वह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं. अगर बाद में पूछताछ की जरूरत पड़ती है तो ईडी डिमांड में लेकर पूछताछ कर सकती है, जिसपर अदालत ने भी कोई ऐतराज नहीं जताया. ऐसे में ईडी केजरीवाल को दोबारा कस्टडी में ले सकती है.

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