नैनीतालः बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाला (Uttarakhand Scholarship Scam)मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के पूर्व सहायक समाज कल्याण अधिकारी और वर्तमान में नैनीताल के जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल को अग्रिम जमानत दे दी है. साथ ही मामले में सरकार से तीन हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी.
गौर हो कि देहरादून में सहायक समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए दीपांकर घिल्डियाल (Dipankar Ghildiyal) पर लैंडमार्क फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट देहरादून में अध्ययनरत छात्रों के सत्यापन में गलत रिपोर्ट देने का आरोप है. उनके खिलाफ देहरादून के बसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज है और उनकी अग्रिम जमानत याचिका देहरादून की अदालत से खारिज हो चुकी है.
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