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CORONA LOCKDOWN में उत्तराखंड सरकार का फैसला, सिर्फ जरूरी चीजों के लिए दी जाएगी छूट

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Published : Apr 20, 2020, 11:50 PM IST

Updated : Apr 21, 2020, 11:50 AM IST

ईटीवी भारत से बातचीत में उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि गाइडलाइन के तहत प्रदेश में किस तरह की छूट दी गई है.

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देहरादून: 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की समय सीमा को 3 मई तक बढ़ाते हुए 20 अप्रैल के बाद तमाम चीजों में छूट देने की बात कही थी. हालांकि, इसके लिए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि राज्य में किस तरह की छूट दी जानी है. राज्य सरकार अपने स्तर से किन-किन चीजों पर छूट दे सकती है. ईटीवी भारत से बातचीत में उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि गाइडलाइन के तहत प्रदेश में किस तरह की छूट दी गई है.

CORONA LOCKDOWN में उत्तराखंड सरकार का फैसला

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि प्रदेश के किसानों, मनरेगा, जरूरी सेवाओं से जुड़ी चीजों, ईट भट्ठा और जो इंडस्ट्री छूट के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनकी समीक्षा के बाद ही छूट पर फैसला होगा, ताकि प्रदेश की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके. उन्होंने ये भी बताया कि जो जिले रेड जोन में है, उन जिलों की परिस्थिति देखते हुए वहां पर छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है.

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इसके साथ ही जो इंडस्ट्रीज जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं, उन्हेंं तो पहले ही छूट दी जा चुकी है. लेकिन अब जो भी इंडस्ट्री छूट मांग रही है, उनकी समीक्षा करने के बाद ही छूट दी जाएगी.

वहीं, प्रदेश के स्कूल और कॉलेज खोलने के सवाल पर शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि अभी फिलहाल स्कूल और कॉलेज नहीं खोले जाएंगे. हालांकि, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है कि जल्द ही बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े छात्रों के भविष्य को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा.

Last Updated :Apr 21, 2020, 11:50 AM IST

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