प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी भूमि संबंधी विवादों के मामले में गंभीर टिप्पणी की है. कोर्ट ने बुधवार को कहा कि डीएम और एसडीएम निजी भूमि संपत्ति के विवादों में कोई दखल न दें. कोर्ट ने यह भी कहा कि ये प्रशासनिक अफसर सरकार के आदेशों का भी अनुपालन नहीं कर रहे हैं और मनमाना आदेश पारित कर रहे हैं. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार केप्रमुख सचिव को मामले को देखने का निर्देश दिया. कहा कि वह इस संबंध में सुधारात्मक उपाय करें.
कोर्ट ने मामले में डीएम मथुरा को याची केप्रत्यावेदन पर तीन हफ्ते में विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया और कहा कि याची का प्रत्यावेदन सही पाया जाता है तो उसके मामले में प्रशासनिक और पुलिस प्रशासन की ओर से कोई दखल नहीं दिया जाए. कोर्ट ने कहा कि आदेश की कॉपी प्रमुख सचिव को भेज दी जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने मथुरा की कंस्ट्रक्शन कंपनी श्री एनर्जी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया.