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पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री की मध्यप्रदेश में करोड़ों की जमीन, आरटीआई कार्यकर्ता ने की ये मांग

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 16, 2024, 8:12 PM IST

Updated : Jan 16, 2024, 10:10 PM IST

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शरीफुद्दीन पीरजादा की संपत्ति बुरहानपुर में

बुरहानपुर.शहर के आरटीआई कार्यकर्ता ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शरीफुद्दीन पीरजादा की संपत्ति को चिह्नित कर शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत राजसात करने की मांग की है. इस संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता ने मंगलवार को जनसुनवाई में अधिकारियों से लिखित शिकायत की. डॉ. आनंद दीक्षित ने बताया कि शरीफुद्दीन पीरजादा का जन्म बुरहानपुर में 12 जून 1923 को हुआ था, उनके पिता का नाम मीर नियाजी पीरजादा और माता फातिमा थी. उनकी मौत 93 वर्ष की उम्र में 2 जून 2017 को कराची में हुई थी.

बंटवारे के बाद लगा था शत्रु संपत्ति अधिनियम

बता दें कि भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के समय देश छोड़कर शत्रु देश के साथ जाने वालों के लिए शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 लाया गया था. देश के अन्य प्रदेशों के साथ ही मप्र में भी शत्रु संपत्तियां हैं. इसी तरह बुरहानपुर में भी पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री स्व. शरीफुद्दीन पीरजादा की बहुत सी संपत्तियां हैं, जिन्हें आज तक राजसात नहीं किया गया. इधर इस पूरे मामले में अपर कलेक्टर वीरसिंह चौहान ने कहा कि डॉ आनंद दीक्षित ने एक शिकायत जनसुनवाई में की है, उसकी जांच कराएंगे. अगर शत्रु संपत्ति है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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Last Updated :Jan 16, 2024, 10:10 PM IST

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