मध्य प्रदेश

madhya pradesh

शादी की जिद पर अड़ा था नाबालिक, चाइल्ड लाइन ने रुकवाया बाल विवाह, परिजनों को दिया कानूनी कार्रवाई का हवाला

By

Published : Jun 17, 2023, 10:11 AM IST

Updated : Jun 17, 2023, 10:28 AM IST

विदिशा जिले में नाबालिग लड़के और लड़की की शादी करने की तैयारी चल रही थी. इसकी खबर लगते ही चाइल्ड लाइन की टीम मौके पर पहुंची और शादी रुकवा दी. इसके साथ ही परिवार वालों को कानूनी कार्रवाई का हवाला देकर 21 साल से पहले बालक की शादी न करने समझाइश दी.

child line stopped child marriage
चाइल्ड लाइन ने रुकवाया बाल विवाह

चाइल्ड लाइन ने रुकवाया बाल विवाह

विदिशा। जिले की टीम चाइल्ड लाइन को सूचना मिली कि करिया खेड़ा रोड कॉलोनी में एक 19 वर्षीय युवक का विवाह कराया जा रहा है. जबकि नियमानुसार 21 वर्ष से पहले विवाह संपन्न नहीं हो सकता. सूचना मिलने के बाद चाइल्ड लाइन की काउंसलर दीपा शर्मा, रजत शर्मा, थाना सिविल लाइन पुलिस से एसआई सुरेंद्र पाठक और ऐक्सिस 2 जस्टिस कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन से सदस्य भैयाजी कॉलोनी पहुंचे. जहां उन्होंने विवाह रुकवाया गया. 21 वर्ष होने के बाद ही विवाह करने की समझाइश दी गई. जिस पर परिवार ने भी सहमति जताई है.

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी: चाइल्ड लाइन काउंसलर दीपा शर्मा ने बताया कि '' हमें बाल विवाह की सूचना मिली थी, जिसके बाद विवाह स्थल पर पहुंचे. यहां 19 साल के एक लड़के का बाल विवाह कराया जा रहा था. जिसमें टीम द्वारा पंचनामा तैयार किया गया एवं बालक के परिजनों को समझाइश दी गई कि उसका विवाह 21 वर्ष के बाद ही करें. यदि बालक का विवाह करते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पंचनामा में बालक एवं परिजनों के हस्ताक्षर लिए गए, जिसमें परिजनों ने आश्वासन दिया कि वह बालक का विवाह 21 वर्ष के बाद करेंगे.

Also Read: इन खबरों को पढ़ने के लिए क्लिक करें

शादी की जिद पर अड़ा था लड़का: जब चाइल्ड लाइन के लोगों ने परिजनों से पूछा कि नाबालिग का विवाह इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं. परिजनों ने बताया कि ''लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं. लड़का बार-बार शादी करने की जिद कर रहा था, जिस से परेशान होकर उसकी शादी कराने का निर्णय लिया था.'' चाइल्ड लाइन काउंसलर ने परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणाम बताए. जिस पर परिजनों ने सहमति दी और कहा कि वह बालक का विवाह 21 वर्ष के बाद ही करेंगे.

Last Updated :Jun 17, 2023, 10:28 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details