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Gwalior घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में पूर्व विधायक राकेश शुक्ला बरी, मामला 9 साल पहले का

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Published : Dec 23, 2022, 1:35 PM IST

भिंड के मेहगांव से भाजपा के पूर्व विधायक राकेश शुक्ला (Former MLA Rakesh Shukla) को विशेष न्यायालय एमपी एमएलए महेंद्र सैनी की कोर्ट ने घर में घुसकर मारपीट करने और बलवे की धाराओं से दोषमुक्त करार दिया है. मामला करीब नौ साल पुराना है. दोष मुक्त होने पर पूर्व विधायक ने खुशी का इजहार किया है और कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. उधर, शिवपुरी जिले में हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास सुनाई गई है. मामले में तीन लोगों को बरी कर दिया गया है.

Former MLA Rakesh Shukla acquitted
मारपीट करने के मामले में पूर्व विधायक राकेश शुक्ला बरी

मारपीट करने के मामले में पूर्व विधायक राकेश शुक्ला बरी

ग्वालियर/शिवपुरी। मेहगांव कस्बे में रहने वाले संत कुमार शर्मा ने 24 नवंबर 2013 को पूर्व विधायक राकेश शुक्ला सहित उनके 6 साथियों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने और बलवा करने का मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में उनके साथ रामू शिवहरे, राधा मोहन शुक्ला, रामनरेश शर्मा, महेंद्र शर्मा, मोनू वैशांदर पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था. मेहगांव पुलिस द्वारा केस दर्ज किया गया था.

शिक्षक ने कराया था केस :शिक्षक फरियादी संत कुमार शर्मा ने पूर्व विधायक सहित उनके समर्थकों पर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था. जांच के बाद पूर्व विधायक सहित 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में मोनू वैशांदर नामक आरोपी एक अन्य मामले में जेल में निरुद्ध है. वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में मौजूद रहा. बाकी सभी आरोपी भी कोर्ट में उपस्थित थे. सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय एमपी एमएलए महेंद्र सैनी के कोर्ट ने सभी आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त करार दिया है.

मारपीट करने के मामले में पूर्व विधायक राकेश शुक्ला बरी

शिवपुरी में हत्या के मामले में आजीवन कारावास :शिवपुरी जिले के करैरा कोर्ट के प्रथम सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुशवाह ने गुरुवार को हत्या के मामले में अहम निर्णय लेते हुए चार आरोपियों में से एक को आजीवन कारावास व शेष को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया है. मामले में पैरवी अपर लोक अभियोजक धनंजय पांडे ने की. अभियोजन के मुताबिक 10 जुलाई 2018 को करैरा नगर में नई कॉलोनी वार्ड नंबर 9 निवासी प्रभा पत्नी दामोदर जोशी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके बेटे जीतेन्द्र जोशी व राहुल रजक के साथ महेश जोशी, रमेश जोशी, गोलू उर्फ हरेन्द्र जोशी व मीना जोशी ने मिलकर पुराने विवाद पर से लाठियों से मारपीट कर दी.

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इलाज के दौरान मौत :घटना के बाद दोनो घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, यहां से राहुल रजक को ग्वालियर अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया था. इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गोलू उर्फ हरेन्द्र जोशी को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई. शेष तीन आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया.

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