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तीन तलाक मामला, आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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Published : Mar 1, 2021, 3:45 PM IST

इंदौर जिले के चंदन नगर थाना क्षेत्र में तीन तलाक के मामलें में जिला अदालत ने आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी हैं. दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर पति द्वारा महिला को तलाक दे दिया गया था.

In the three divorce case, the Indore District Court dismissed the bail petition.
तीन तलाक मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की.

इंदौर।कुछ समय पहले चंदन नगर थाना क्षेत्र में तीन तलाक का मामला सामने आया था. पीड़िता ने पति सनम, जेठ नईम हाजरा और जेठानी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के साथ ही तीन तलाक का मामला दर्ज करवाया था. इस पूरे मामले में चंदननगर पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर परिजनों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया था. तीनों फरार आरोपियों ने इंदौर जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पेश की थी, जिसमें जिला कोर्ट में सुनवाई के बाद फरियादी द्वारा आपत्ति लेने पर अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया गया है.

ससुराल वाले लाखों की करते थे मांग
पीड़िता को छोटी-छोटी बातों पर ससुराल वालों द्वारा परेशान किया जाता था. वहीं दहेज के नाम पर बीस लाख रूपयें की भी डिमांड की जाती थी. जब पीड़िता ने रूपये लाने से मना कर दिया तो उसके साथ मारपीट की गई. मारपीट के दौरान महिला का गर्भपात हो गया. महिला को प्रताड़ित करने के बाद भी जब वह अपने मायके जाने के लिये तैयार नहीं हो रही थी तो पति ने उसे तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया. जिसके बाद पूरे मामले की शिकायत महिला ने पुलिस में की थी.

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