बैतूल। विशेष लोक अभियोजक एसपी वर्मा, शशिकांत नागले ने बताया कि चिचोली थाने में 7 जुलाई 2020 को पीडि़ता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कि 22 जून की सुबह वह काम पर चले गए थे. घर पर पत्नी और दोनों लड़के थे. शाम को करीब 6 बजे घर वापस आए तो पत्नी पत्नि ने बताया कि बेटी सुबह 8 बजे शौच करने जाने का कहकर गई थी, जो वापस नहीं आई.
पिता के डांटने पर घर भागी थी नाबालिग :परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारी में तलाशी की, लेकिन कहीं पर भी पता नहीं चला. शिकायत के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू की. विवेचना के दौरान 16 जुलाई को उक्त किशोरी को दुर्गालाल के कब्जे से दस्तयाब किया गया. जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो यह बात सामने आई कि 22 जून को पिता के डांटने के बाद किशोरी अपनी बड़ी मां के घर चली गई थी. वहां से अपनी सहेली के साथ बैतूल बस स्टैंड पर आई. यहां से आरोपी राजेश मिला और उसने किशोरी को घर छोड़ने का कहकर शाहपुर भौंरा के जंगल ले गया. वहां रेप किया.