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स्पेशल गिरदावरी के बाद किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार- कृषि मंत्री जेपी दलाल

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Published : Mar 28, 2023, 8:53 PM IST

हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल (Minister JP Dalal on compensation) ने बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों के नुकसान की भरपाई कराने का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है और उनके नुकसान की भरपाई सरकार पूरी करवाएगी.

Minister JP Dalal on compensation
स्पेशल गिरदावरी के बाद किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार- कृषि मंत्री जेपी दलाल

भिवानी: प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि गत दिनों प्रदेश में अत्यधिक बरसात एवं ओलावृष्टि के कारण फसलों में हुए नुकसान की सरकार द्वारा विशेष गिरदावरी कराई जा रही है, किसान को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा. कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मंगलवार को लोहारू व तोशाम क्षेत्र के गांव धूलकोट, गैंडावास, बिधवान, ईशरवाल, ढाणी कतवार, कतवार, बुशान, पटौदी आदि विभिन्न गांवों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया.

इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा करवाया हुआ है, उन्हें संबंधित बीमा कंपनी के माध्यम से मुआवजा दिलाया जाएगा वहीं जिन्होंने फसलों का बीमा नहीं कराया है, ऐसे किसानों के नुकसान की भरपाई प्रदेश सरकार करेगी. उन्होंने माना कि पूरे हरियाणा में बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से फसलों में कम या ज्यादा नुकसान हुआ है.

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उन्होंने कहा कि मैने सभी क्षेत्रों का दौरा किया है और देखने में आया है कि इस क्षेत्र में फसलों का अधिक नुकसान हुआ है. कृषि मंत्री ने कहा कि उन्होंने भिवानी के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे फसलों का सटीक एवं सही आकलन करके ही नुकसान की रिपोर्ट भेंजे ताकि संबंधित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाया जा सके. कृषि मंत्री ने कहा कि हाल ही में हुई बरसात व ओलावृष्टि के कारण सरसों व गेहूं की फसल खराबे की रिपोर्ट का आंकलन किया जा रहा है.

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उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या बागवानी बीमा योजना में पंजीकरण नहीं कराया है, ऐसे प्रभावित किसान फसलों के नुकसान की सूचना क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं. उन्होंने बताया कि जिला के प्रभावित किसानों की सुविधा के लिए संबंधित पटवारी व कानूनगो को भौतिक निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि पोर्टल पर किसान को 72 घंटे के अंदर क्षतिपूर्ति के बारे में फसल की स्थिति की जानकारी अपडेट करनी होती है ताकि सरकार प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दे सके.

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