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दिल्ली में कम हुआ वायु प्रदूषण, ग्रैप-3 हटा, जानिए अब क्या खुला-क्या बंद

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 18, 2024, 7:04 PM IST

Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में लागू ग्रैप-3 हटा लिया गया है. यानी अब से ग्रैड-3 के नियम दिल्ली और एनसीआर इलाकों में लागू नहीं होंगे. यह फैसला हवा में लगातार हो रहे सुधार के बाद लिया गया है.

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नई दिल्ली:दिल्ली में 14 जनवरी को प्रदूषण बढ़ने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का तीसरा चरण यानी ग्रैप-3 लागू कर दिया गया था. इसके अगले दिन से ही प्रदूषण के स्तर में गिरावट आने लगी. गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 318 दर्ज किया गया. प्रदूषण में गिरावट के बाद सीएक्यूएम ने ग्रैप-3 को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़े देखें तो बृहस्पतिवार शाम चार बजे दिल्ली का एक्यूआई 318 दर्ज किया गया. इससे पहले बुधवार को दिल्ली का एक्यूआई 368 दर्ज किया गया था. 14 जनवरी को एक्यूआई 457 तक पहुंच गया था. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सीएक्यूएम ने ग्रैप-3 लागू कर दिया था. एक्यूआई 401 से 450 के बीच होने पर ग्रैप-3 लागू करने का प्रावधान है.

एक्यूआई 301 से 400 के बीच ग्रैप-2 लागू करने का प्रावधान है. ग्रैप- 3 के तहत दिल्ली में पेट्रोल के बीएस-3 और डीजल के बीएस-4 वाहनों से प्रवेश और संचालन पर रोक लगा दी गई थी. निजी निर्माण कार्य पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था. ग्रैप- 3 हटने के बाद सभी पाबंदियां हटा दी गई हैं.

लागू रहेंगी ये पाबंदियां:प्रदूषण के स्तर में गिरावट आने के बाद भले ही ग्रैप 3 से साथ पाबंदियां हटा दी गई हैं, लेकिन अभी भी ग्रैप-2 की पाबंदियां जैसे की कूड़ा जलाने, होटलों में तंदूर में कोयला या लकड़ी जलाने पर रोक रहेगी. दिल्ली प्रदूषण के रोकथाम को लेकर 1000 से अधिक टीमें बनाई गई है जो विभिन्न क्षेत्र में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर कार्य कर रही हैं. पुलिस भी बिना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के सड़क पर चलने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही है. जिन वाहनों के पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है उनका दो हजार रुपये का चालान भी काटा जाता है.

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