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नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का मामला

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Published : May 11, 2021, 9:04 PM IST

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बरामदगी के मामले में आरोपी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट कल यानि 12 मई को फैसला सुनाएगा.

Decision on Navneet Kalra anticipatory bail secured in delhi
नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बरामदगी के मामले में आरोपी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट कल यानि 12 मई को फैसला सुनाएगा.

सरकार कीमत को रेगुलेट नहीं करेगी तो मांग और आपूर्ति का नियम लागू होगा

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपी कोरोना की दयनीय स्थिति का फायदा उठा रहा है. आरोपी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत बढ़ाकर बेचा है. तब कोर्ट ने कहा कि जब सरकार कीमत को रेगुलेट नहीं करेगी तो मांग और आपूर्ति का नियम लागू होगा.

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से उन धाराओं के बारे में स्पष्टीकरण पूछा, जो एफआईआर में लगाए गए हैं. कोर्ट ने उनसे पूछा कि जांच अधिकारी का बयान विरोधाभासी क्यों है. कोर्ट ने कहा कि हमें कानून के मुताबिक निष्पक्ष होना होगा. हमने कुछ न्यायिक अधिकारियों को खोया है. हम महामारी में भी काम कर रहे हैं. अगर हम किसी की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकते तो हम भगवान भरोसे हैं.


सरकार का काम आतंक पैदा करना नहीं

कोर्ट ने कहा कि सरकार का काम आतंक पैदा करना नहीं है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या व्यवसाय करना एक अपराध है. आरोपी सरकार को टैक्स भर रहा है और कर विभाग को उसकी सूचना है. इसका मतलब है कि ये सरकार की नाक के नीचे हुआ है औऱ कुछ भी छिपाया नहीं गया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि अगर आपको कार्रवाई करने को कहा गया है तो आप जान लें कि कानून है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि लोगों को दंड पहले दें और कानून बाद में देखें.


सरकार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्यों नहीं खरीद रही

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदें, आपके पास पावर है. ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेकार पड़े हुए हैं, लोग कहां जाएं. सरकार खरीद नहीं रही और निजी लोगों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि कालाबाजारी शब्द की व्याख्या कानून में नहीं की गई है.

आप यही कह सकते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ज्यादा कीमत पर बेची जा रही थी. ये मामला उपभोक्ता सुरक्षा कानून के तहत आता है, भारतीय दंड संहिता के तहत नहीं. तब अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि हम अभी जांच के प्रारंभिक दौर में हैं. हम लोगों से जानकारी मांग रहे हैं. श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और ट्रायल को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं.

मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी के वेयरहाउस से बरामद किए गए थे कंस्ट्रेटर

पिछले 10 मई को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. दिल्ली पुलिस नवनीत कालरा की तलाश कर रही है. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट के एक रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद दिया था। उसके बाद पुलिस ने छतरपुर में छापा मारकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस ने 387 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी के वेयरहाउस से बरामद किया था.

4 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार

पिछले 6 मई को पुलिस ने लोधी कालोनी के एक रेस्टोरेंट से 419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जब्त किया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गौरव, सतीश सेठी, विक्रांत और हितेश को गिरफ्तार किया था। इन चारों ने मैट्रिक्स सेलुलर के छतरपुर स्थित वेयरहाउस का खुलासा किया था. पिछले 7 मई को दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया था कि उसने रेस्टोरेंट से 105 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए हैं. इसके अलावा टाऊन हॉल नामक एक दूसरे रेस्टोरेंट से 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जब्त किया गया था.

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