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आवारा कुत्तों को एंटी रैबीज इंजेक्शन लगाने की मांग पर विचार करने का निर्देश

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Published : Nov 8, 2021, 2:03 PM IST

चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली में आवारा कुत्तों को एंटी रैबीज वैक्सीन लगाने का अभियान चलाने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग पर प्रतिवेदन की तरह विचार करे

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आवारा कुत्तों को एंटी रैबीज इंजेक्शन

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली में आवारा कुत्तों को एंटी रैबीज वैक्सीन लगाने का अभियान चलाने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग पर प्रतिवेदन की तरह विचार करे. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया है.

याचिका पशु अधिकार कार्यकर्ता संगीता डोगरा ने दायर किया था. याचिका में कहा गया था कि आवारा कुत्तों को एंटी रैबीज वैक्सीन लगाने के लिए सार्वजनिक टेंडर जारी नहीं किए गए और ह्यूमन सोसायटी इंटरनेशनल नामक एनजीओ को ये काम सीधे सौंप दिया गया. याचिका में कहा गया है कि आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ गई हैं.

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याचिका में कहा गया था कि दिल्ली में राज्य एनिमल वेलफेयर बोर्ड का गठन नहीं किया गया है. इसकी वजह से उन्होंने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया से अपनी बात रखी थी. लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया.

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