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DDMA ने CA और इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर को दी छूट

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Published : Jan 13, 2022, 10:20 PM IST

दिल्ली में बढ़ते कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (Delhi Disaster Management Authority) ने कई तरह की पाबंदियां लगायी हुई हैं. इन पाबंदियाें से सीए और इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर को कुछ छूट देने की घाेषणा की गयी. जानें क्या हैं वाे.

डीडीएमए
डीडीएमए

नई दिल्ली : दिल्ली में कोविड-19 के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं. वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई पाबंदियां लगाई हुई हैं. इस दौरान दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ( Delhi Disaster Management Authority) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट और इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर को (CA and Income Tax Practitioner) छूट दी है. इस संबंध में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (Delhi Disaster Management Authority) ने आदेश जारी कर दिया है.


दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ( Delhi Disaster Management Authority ) के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि रेवेन्यू विभाग के द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट और इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर को एक्सएम्प्टेड श्रेणी में शामिल करने को लेकर रिक्वेस्ट आई थी. इसी को देखते हुए डीडीएमए ने इन्हें छूट देने का फैसला किया है.

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बता दें कि दिल्ली में बढ़ते कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने निजी दफ्तरों को बंद करने का आदेश दिया हुआ है. इस दौरान जरूरी सेवाओं से निजी दफ्तरों को ही 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी हुई है. इसके अलावा निजी दफ्तरों में कार्य कर रहे सभी लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया गया था.

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