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भ्रष्टाचार मामले में यदियुरप्पा ने SC का किया रूख, 19 सितंबर को होगी सुनवाई

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Published : Sep 18, 2022, 6:27 PM IST

कर्नाटक की लोकायुक्त पुलिस ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा और उनके परिवार के कई अन्य सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले (corruption case against B S Yeddiyurappa) में प्राथमिकी दर्ज की है. हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद येदियुरप्पा ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया.

भ्रष्टाचार मामले में यदियुरप्पा
भ्रष्टाचार मामले में यदियुरप्पा

बेंगलुरु : कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख (Yeddiyurappa moves SC against High Courts order) किया, जिसमें कार्यकर्ता टी. जे. अब्राहम द्वारा भ्रष्टाचार के एक मामले में मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और हेमा कोहली की बेंच 19 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगी.

येदियुरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज

बता दें कि कर्नाटक की लोकायुक्त पुलिस ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा और उनके परिवार के कई अन्य सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले (corruption case against B S Yeddiyurappa) में प्राथमिकी दर्ज की है. विशेष अदालत के निर्देश के बाद शुक्रवार को लोकायुक्त पुलिस ने यह प्राथमिकी दर्ज की. अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा, उनके बेटे और भाजपा की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र, उनके पोते और बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (बीडीए) के तत्कालीन आयुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था.

सामाजिक कार्यकर्ता टी. जे. अब्राहम की शिकायत पर येदियुरप्पा और उनके परिजनों के खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. अब्राहम ने आरोप लगाया है कि आरोपियों को बीडीए का ठेका देने के एवज में रिश्वत की राशि मिली. यह मामला शहर के बीदरहल्ली इलाके के कोंडसापुरा में बीडीए का अपार्टमेंट बनाने के लिए ठेका देने से जुड़ा है. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2019 से 2021 तक जब येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे तब बिल्डर से आरोपियों को उनके स्वामित्व वाली मुखौटा कंपनियों के जरिये रिश्वत की राशि मिली.

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