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हिमाचल प्रदेश आने वाले इन सात राज्यों के लोगों के लिए ये रिपोर्ट लानी होगी जरूरी

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Published : Apr 11, 2021, 7:43 PM IST

हिमाचल सरकार ने यह फैसला लिया है कि 16 अप्रैल से पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश आने वाले लोगों को 72 घंटे की आरटी पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी.

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शिमला :देश-प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि 16 अप्रैल से पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश आने वाले लोगों को 72 घंटे की आरटी पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी.

टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर ध्यान

हिमाचल प्रदेश में बीते 45 दिनों में 10 हजार 690 नए कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं. इसके अलावा बीते 45 दिनों में प्रदेश में 120 कोरोना वायरस मरीजों की मौत भी हुई है. ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर ध्यान दिया जाए. साथ ही जिन इलाकों में संक्रमण बढ़ रहा है, वहां माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र बनाने के आदेश जारी किए हैं. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग को कोरोना मरीजों के लिए अधिक बेड की व्यवस्था करने के लिए भी कहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आरटी पीसीआर जांच के 70 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक बल दिया जाना चाहिए.

कड़ाई से हो नियमों का पालन

कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पर्यटकों को आने की अनुमति प्रदान की है, लेकिन इसके साथ वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं का होटल मालिकों और पर्यटकों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए.

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं को प्रदेश में विभिन्न मंदिरों के भ्रमण पर आने की अनुमति प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही लंगर, भंडारे और जागरण के आयोजन पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाया गया है. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए और फेस मास्क पहनकर पूजा एवं दर्शन करने के लिए मंदिरों में अनुमति प्रदान की है. मंदिर प्रबन्धन को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करना होगा.

क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने की अनुमति नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस व अन्य सार्वजनिक यातायात माध्यमों और निजी वाहनों में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने कहा कि वाहनों में भी फेस मास्क पहनना कड़ाई से सुनिश्चित किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि विवाह जैसे सामाजिक समारोहों के आयोजन से संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं का भी कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए.

लापरवाही की वजह से बढ़ रहे मामले

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रियाओं के उल्लंघन में शामिल लोगों के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि लोगों की लापरवाही के परिणामस्वरूप राज्य में कोविड के मामलों में तेजी आई है. उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की नियमित निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जैसे ही लोगों में कोई लक्षण पाया जाता है, तो उन्हें तुरन्त जांच के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें बिना देर के उपचार प्रदान किया जा सके.

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