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सूरजपुर में उपचुनाव की तैयारियां पूरी, 9 जनवरी को होगा मतदान

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Published : Dec 29, 2022, 4:52 PM IST

सूरजपुर में उपचुनाव की तैयारियां पूरी हो गई है. 9 जनवरी को पंच, सरपंच और पार्षद का उपचुनाव है. Preparations completed for by election in Surajpur नगर पंचायत प्रेमनगर के वार्ड 12 में पार्षद पद के साथ ही एक सरपंच और 35 पंचों के सीटों पर उपचुनाव होना है.

Preparations completed for by election in Surajpur
सूरजपुर में उपचुनाव

9 जनवरी को उपचुनाव के लिए होगा मतदान

सूरजपुर: सूरजपुर में एक सरपंच और 35 पंचों के सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है.Preparations completed for by election in Surajpur सूरजपुर संयुक्त कलेक्टर (Surajpur Joint Collector) नरेंद्र पैकरा ने बताया कि''16 दिसंबर से चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है. सूरजपुर जिले में सरपंच का एक पद, 35 पंच के पद के लिए उपचुनाव होना है. प्रेमनगर के वार्ड क्रमांक 12 में एक पार्षद पद के लिए उपचुनाव होना है. सरपंच के एक पद के लिए अबतक एक अभ्यर्थी का नाम मिला है.''

सरपंच के एक पद पर केवल एक ही नामांकन होने पर निर्विरोध की स्थिति है. अबतक 8 पंचों के पदों पर एक एक अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है यानी यहां भी निर्विरोध चुनाव की स्थिति है. Surajpur latest news वहीं एक पंच के पद पर दो अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है. Voting will held on 9 January in Surajpur ऐसे में नगर पंचायत प्रेमनगर में पार्षद के पद और पंच के एक पद के लिए 9 जनवरी को उपचुनाव का मतदान होगा. उसी दिन मतगणना भी होगी.

उपचुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू: उपचुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू है. जिला निर्वाचन आयोग मतदान कराने को लेकर पूरी तरह से तैयार है. by election in Surajpur नगर पंचायत प्रेमनगर के वार्ड 12 में शांति बनाये रखने के लिए सूरजपुर कलेक्टर इफ्फत आरा ने धारा 144 लागू किया है. इस दौरान नगर पंचायत प्रेमनगर के वार्ड 12 की सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र, शस्त्र और विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लेकर नहीं जा सकेगा. Surajpur latest news राजनीतिक दल या अभ्यर्थी जुलूस नहीं निकाल सकेंगे. सूरजपुर के संयुक्त जिला कार्यालय परिसर सूरजपुर जनपद पंचायत प्रेमनगर, नगर पंचायत प्रेमनगर के मुख्यालय क्षेत्रों और आसपास किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, चक्का जाम और पुतला दहन किसी भी स्थिति में वर्जित रहेगा.

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आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई: कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति नगर पंचायत प्रेमनगर के वार्ड 12 के किसी भी धार्मिक स्थल या उसके आसपास 100 मीटर की परिधि में आमसभा का आयोजन नहीं करेगा. किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से किसी प्रकार की नारेबाजी या प्रचार, प्रसार और भाषण को प्रसारित नहीं करेगा. नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर चुनाव आचार संहिता के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. सूरजपुर संयुक्त कलेक्टर (Surajpur Joint Collector) नरेंद्र पैकरा ने बताया कि ''आचार संहिता के लिए आदेश दिया गया है. वह सभी क्षेत्र जहां उपचुनाव है, वहां आदर्श आचार संहिता लागू है. आचार संहिता के नियमों का पालन कराया जा रहा है.''

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