छत्तीसगढ़

chhattisgarh

सक्ती में तालाब किनारे कांप्लेक्स का अवैध निर्माण: नगरपालिका की मनमानी पर सक्ती एसडीएम ने भेजा नोटिस

By

Published : Feb 12, 2022, 6:31 PM IST

Updated : Feb 12, 2022, 6:48 PM IST

जांजगीर नगरपालिका के जिम्मेदारों की मनमानी चल रही है. सक्ती एसडीएम ने कड़े शब्दों में नप को नोटिस भेजा है. इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. नियम के विरुद्ध तालाब किनारे कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश एवं राजस्व विभाग की अनुमति को दरकिनार किया है.

Janjgir Municipality
जांजगीर नगर पालिका

जांजगीर चांपा:जांजगीर के सक्ती नगरपालिका में अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं. आलम यह है कि अब उच्च अधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देश जारी करना पड़ रहा है. इसके बाद भी नगर पालिका के जिम्मेदारों को कानों में जू नहीं रेंग रही.

नगरपालिका की मनमानी पर सक्ती एसडीएम ने भेजा नोटिस
यह भी पढ़ें:Dog terror in raipur: रायपुर में कुत्तों का आतंक, लगातार बढ़ रही डॉग बाइट्स की घटनाएं नियम विरुद्ध तालाब किनारे कांप्लेक्स का निर्माणदरअसल, नगरपालिका के जिम्मेदारों ने नियम विरुद्ध तालाब किनारे कांप्लेक्स का निर्माण करवा दिया है. जिसके लिए नगर पालिका ने राजस्व विभाग की अनुमति तक नहीं ली है. इस निर्माण कार्य से तलाब संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी देखी जा रही है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना बता दें कि वर्षों पूर्व तत्कालीन एसडीएम कार्तिकेय गोयल द्वारा तालाब किनारे बने मकान एवं दुकानों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया था. तालाब के किनारे बने निर्माण कार्य और मकान एवं दुकान को तोड़ दिया गया था. मगर एक बार फिर नगर पालिका के जिम्मेदारों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते देखा जा रहा है.

एसडीएम रैना जमीन ने दिए कड़े निर्देश
वहीं, इस मामले में सक्ती एसडीएम रैना जमीन ने भी नगरपालिका के अधिकारियों को निर्माणाधीन कांप्लेक्स को तोड़कर तालाब किनारे की जगह को पूर्व की स्थिति में लाने के निर्देश कई बार दिये जा चुके हैं. नगर पालिका के अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश को भी मानने से इंकार कर रहे हैं. जिसके बाद सक्ती एसडीएम रैना जमील ने कुछ दिन पहले सक्ती नगर पालिका अधिकारी को कड़े शब्दों में एक बार फिर कांप्लेक्स को तोड़कर पूर्व की स्थिति में लाने के निर्देश दिए हैं. इस आदेश को भी नगर पालिका के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि गंभीरता से नहीं ले रहे हैं.

Last Updated : Feb 12, 2022, 6:48 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details