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असिस्टेंट कमांडेंट के वेतन से वसूली के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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Published : Mar 7, 2020, 10:57 PM IST

13वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल कोरबा में कार्यरत असिस्टेंट कमांडेंट के वेतन से वसूली आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए डीजीपी ,बटालियन कमांडेंट, पुलिस महानिदेशक बस्तर रेंज को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

High court stays the order for recovery of assistant commandant's salary
असिस्टेंट कमांडेंट के वेतन से वसूली आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर:13वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल कोरबा में कार्यरत असिस्टेंट कमांडेंट के वेतन से वसूली आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. कोरबा जिले के बांगो में रहने वाले बाबूलाल जो कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल बांगो कोरबा में असिस्टेंट कमांडेंट हैं, उन्होंने वेतन वसूली के आदेश पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

बता दें कि बटालियन के कमांडेंट ने आदेश जारी कर बताया कि, त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण बाबूलाल को अधिक वेतन का भुगतान कर दिया गया है. आदेश में जानकारी दी गई कि 2007 से अब तक बाबूलाल को वेतन से अधिक का भुगतान किया गया है, जिसके बाद 16 जनवरी 2020 को 4 लाख 52 हजार 477 उनके वेतन से वसूल करने का आदेश जारी किया गया. इसके खिलाफ बाबूलाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

वेतन से वसूली आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. ऐसे में याचिकाकर्ता को परेशान करने के लिए वसूली का आदेश जारी किया गया है. सेवाकाल के दौरान याचिकाकर्ता को नियमित वेतन का भुगतान किया गया है. सेवानिवृत्ति से कुछ महीने पहले अधिक भुगतान किए जाने का हवाला देकर वसूली करने का आदेश जारी करना अवैध है.

इन्हें जारी हुआ नोटिस

वेतन निर्धारण और भुगतान में याचिकाकर्ता का कोई लेना देना नहीं है. साथ ही याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि उसने कोई भी लोन सेवाकाल के दौरान नहीं लिया है. न ही विभाग के प्रति उसका कोई बकाया बाकी है. इसलिए वसूली का आदेश नियम खिलाफ है. मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी ने बटालियन कमांडेंट के वसूली आदेश पर रोक लगाते हुए डीजीपी ,बटालियन कमांडेंट, पुलिस महानिदेशक बस्तर रेंज को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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