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न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करने के दिए निर्देश

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Published : Oct 16, 2020, 10:33 PM IST

काशीपुर में लोन दिलाने के नाम पर महिला से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए. पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्जकर जांच में जुट गई है.

काशीपुर
कोर्ट ने काशीपुर को दिया निर्देश

काशीपुर: ऋण दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति ने महिला के साथ दुष्कर्म किया. आरोप है कि आरोपी सोहन सिंह ने ऋण दिलाने के नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए महिला को अपने घर बुलाया. जहां उसने महिला के साथ दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया. वहीं, आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा. पीड़िता ने पुलिस में इसकी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया. मामले में पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. तब जाकर कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. कोर्ट ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

पीड़िता ने न्यायालय में आरोपी के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया. जिसमें बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 6 लाख का लोन दिलाने के नाम पर रेलवे कॉलोनी हेमपुर गौशाला निवासी सोहन सिंह पुत्र सूबेदार ने उसे 12 सितंबर वर्ष 2016 को दस्तावेजों पर साइन करने के लिए अपने घर बुलाया. महिला जब वहां पहुंची तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म करते हुए अश्लील वीडियो बना ली. इसके बाद महिला जब भी लोन दिलाने की बात करती, आरोपी वीडियो क्लिपिंग सार्वजनिक करने की धमकी देते हुए उसका शारीरिक शोषण करता था. साथ ही मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी देता था.

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पानी सिर से ऊपर होने पर दुष्कर्म पीड़िता ने मामले की तहरीर कोतवाली पुलिस को देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने पीड़िता की गुहार को अनसुना कर दिया. जिसके बाद पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली. न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस को आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376/506 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर जांच शुरू कर दिया है.

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