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Minor Girl Marriage: बालिका वधू बनने से बची नाबालिग, पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने लिया एक्शन

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Published : Jan 31, 2023, 7:18 AM IST

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बाल विवाह को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं. इसके बावजूद भी बाल विवाह के मामले समय-समय पर सामने आते रहते हैं. वहीं सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में पुलिस को जैसे ही बाल विवाह की सूचना मिली, पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शादी रुकवाई.

हल्द्वानी/पिथौरागढ़: सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ में बाल विवाह का मामला सामने आया है. एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पुलिस की सक्रियता के चलते एक नाबालिग की शादी रुकवाई गई. टीम की पूछताछ में नाबालिग की उम्र 15 साल, जबकि लड़के की उम्र 23 साल निकली. जिसके बाद दोनों परिवारों की काउंसलिंग कर लड़की की उम्र 18 साल होने पर शादी करने को कहा गया. वहीं दोनों परिवारों को भविष्य में इस प्रकार का कृत्य करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई.

पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि कालीकोट नेपाल निवासी एक व्यक्ति वर्तमान में मल्ली रियांसी वड्डा में अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है. वह अपनी नाबालिग बेटी का नेपाल निवासी एक युवक से विवाह कर रहा है. लोकेश्वर सिंह ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम और चाइल्ड हेल्पलाइन कर्मियों द्वारा बालिका के घर पूछताछ करने पर पता चला कि नाबालिग की शादी की तैयारी चल रही है. टीम द्वारा लड़की के स्कूल प्रमाण पत्र व जन्म प्रमाण पत्र चेक किये गये तो उसकी उम्र महज 15 साल पाई गई और लड़के की उम्र 23 साल निकली.
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पूछताछ में बताया कि दोनों परिवार नेपाल के कालीकोट निवासी हैं. टीम द्वारा दोनों परिवारों की काउंसलिंग की गयी व बाल विवाह से सम्बन्धित कानून की जानकारी देते हुए नाबालिग की शादी 18 वर्ष पूरे होने के बाद करने को कहा. दोनों परिवारों द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए बताया कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं थी. अब वह लड़की के बालिग होने पर ही उसकी शादी करेंगे. परिवारों को काउंसलिंग के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कराया गया. जहां बाल कल्याण समिति द्वारा आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस टीम द्वारा दोनों परिवारों को भविष्य में इस प्रकार का कृत्य करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी.

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