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हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर परिवहन निगम के एमडी व वित्त नियंत्रक तलब

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Published : Sep 6, 2022, 3:05 PM IST

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट

नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर उत्तराखंड परिवहन निगम के एमडी और वित्त नियंत्रक को 10 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. मामला ग्रेच्युटी में रिकवरी (Recovery from Gratuity) को लेकर जुड़ा है.

नैनीतालः उत्तराखंड परिवहन निगम के एमडी और वित्त नियंत्रक के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. परिवहन निगम के एमडी और वित्त नियंत्रक ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया. इस पर हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों को आगामी 10 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि दयाकृष्ण पाठक समेत 15 अन्य लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट में अवमानना याचिका (Contempt Petition in Nainital High Court) दायर की है. उन्होंने कहा है कि बीती 5 मार्च को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका में आदेश दिया था कि उनको दी गई ग्रेच्युटी में से निगम कोई रिकवरी (Recovery from Gratuity) नहीं करेगा, लेकिन निगम ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया है. जून 2022 में नया आदेश जारी कर उनसे रिकवरी करने के आदेश जारी कर दिए.
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वहीं, अवमानना याचिका में कहा गया कि उत्तराखंड परिवहन निगम वित्त नियंत्रक (Uttarakhand Transport Corporation Finance Controller) और एमडी (Uttarakhand Transport Corporation MD) ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है. इसलिए उनके ऊपर अवमानना की कार्रवाई (Act of Contempt) की जाए. मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा (Senior Justice Sanjay Kumar Mishra) की एकलपीठ में हुई. अब दोनों ही अधिकारियों को कोर्ट (Nainital High Court) ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है.
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