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उत्तराखंड HC ने दी बड़ी राहत, छात्रसंघ चुनाव लड़ने के लिए आयु में मिलेगी दो साल की छूट

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Published : Dec 20, 2022, 7:10 PM IST

कोविड काल के कारण छात्रसंघ चुनाव न लड़ सके प्रत्याशियों को नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने चुनाव लड़ने का मौका देने के लिए दो वर्ष की छूट प्रदान करने के निर्देश दिए हैं.

uttarakhand High court
Nainital High court

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोविड काल के कारण छात्रसंघ चुनाव न लड़ सकने वाले प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने का मौका देते हुए दो वर्ष की छूट प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई. दरअसल, कोरोना के चलते दो साल छात्रसंघ चुनाव नहीं होने से चुनाव लड़ने की उम्र में छूट दिए जाने को लेकर एचएनबी महाविद्यालय खटीमा के छात्र पारस अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

छात्रसंघ महासचिव पद पर दावेदारी कर रहे पारस अग्रवाल को हाईकोर्ट ने राहत प्रदान की है. हाईकोर्ट ने कोरोना काल के चलते उम्र में दो साल की छूट का लाभ देने का आदेश कुलपति कुमाऊं विश्व विद्यालय और प्राचार्य खटीमा को दिया है. पारस 26 वर्ष उम्र होने की वजह से चुनाव से बाहर हो गया था, जबकि चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम उम्र 25 वर्ष होने चाहिए थी, जिस पर न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की अदालत ने पारस को चुनाव लड़ने में दो वर्ष की छूट के आदेश दिए हैं.

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