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हाईकोर्ट में टिहरी विस्थापितों की मूलभूत सुविधाओं का मामला, राज्य सरकार से मांगा गया जवाब

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Published : May 24, 2023, 3:48 PM IST

हरिद्वार में टिहरी विस्थापितों की मूलभूत सुविधाओं के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होनी है.

Tehri displaced in Haridwar
हाईकोर्ट में टिहरी विस्थापितों की मूलभूत सुविधाओं का मामला

नैनीताल: हाईकोर्ट में हरिद्वार जिले के सुमन नगर में टिहरी विस्थापितों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार, एमडीडीए सहित सम्बंधित विभागों से 12 जुलाई तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी.

मामले के अनुसार हरिद्वार की जनकल्याण समिति ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा टिहरी बांध विस्थापितों का हरिद्वार के सुमन नगर में पुनर्वास किया गया है. सुमन नगर में टिहरी विस्थापितों के लिए अभी तक स्कूल, सीवर लाइन, अस्पताल सहित कई अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. इन सुविधाओं के लिए विस्थापितों को अन्य जगह जाना पड़ता है. समिति ने जनहित याचिका में प्रार्थना की है कि सुमन नगर में टिहरी विस्थापितों के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराया जाये. साथ ही इस संबंध में सरकार को निर्देश दिये जाने की अपील की गई.

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इससे पूर्व विस्थापितों ने राज्य सरकार व प्रसाशन को कई बार इस सम्बंध में ज्ञापन दिया है, मगर अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाला गया है. जनहित याचिका में कहा गया है कि विस्थापितों के आसपास भू माफिया द्वारा मल्टीस्टोरी भवन बना दिये गए हैं. जिसकी वजह से उन्हें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है. मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार, एमडीडीए, सहित सम्बंधित विभागों से 12 जुलाई तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

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