ETV Bharat / state

कुंभ कोरोना फर्जीवाड़ा: SIT ने कोर्ट से लिया गैर जमानती वारंट, दोषियों पर कसेगा शिकंजा

author img

By

Published : Aug 28, 2021, 7:57 PM IST

Updated : Aug 28, 2021, 8:12 PM IST

कुंभ कोरोना जांच घोटाला मामले में अब एसआईटी ने शरत पंत और उनकी पत्नी मल्लिका पंत के अलावा डॉ. नवतेज नलवा के खिलाफ गैर जमानती वारंट कोर्ट से ले लिया है. आरोपियों की तलाश में एसआईटी की टीम दिल्ली और हरियाणा के लिए निकल चुकी है.

sit-took-non-bailable-warrant-against-accused
दोषियों पर कसेगा नकेल

हरिद्वार: महाकुंभ के दौरान कोरोना जांच के नाम पर हुए घोटाले के आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट से गैर जमानती वारंट ले लिया है. एसआईटी टीम ने मुकदमे में मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज कंपनी में पार्टनर शरत पंत और उनकी पत्नी मल्लिका पंत के अलावा लैब नलवा लैबोरेट्रीज प्राइवेट लि. हिसार हरियाणा के डॉ. नवतेज नलवा को मुकदमे में नामजद किया था.

लैब और फर्म संचालकों से बारी-बारी पूछताछ के बाद पुलिस ने डेलफिया लैब के संचालक आशीष वशिष्ठ को गिरफ्तार किया था. जिसके बयानों के आधार पर पंत दंपति को इस मामले में नामजद किया गया था, लेकिन कोर्ट से राहत न मिलने के बाद दंपति और नवतेज नलवा फरार थे. जिनकी तलाश में पहले भी दबिश दी गई थी.

एसआईटी की ओर से विवेचनाधिकारी अमरजीत सिंह ने शरत पंत और उनकी पत्नी मल्लिका पंत के अलावा डॉ. नवतेज नलवा के खिलाफ गैर जमानती वारंट कोर्ट से ले लिया है. आरोपियों की तलाश में एसआईटी की टीम दिल्ली और हरियाणा के लिए निकल चुकी है.

ये भी पढ़ें: सरकार की कार्रवाई पर डॉक्टरों ने उठाए सवाल, जांच पूरी होने तक कार्रवाई न करने की मांग

बता दें कि मामले में पुलिस आरोपित फर्म और संचालकों को आमने-सामने बैठाकर कई बार पूछताछ कर चुकी है, लगभग 1 महीने तक एसआईटी ने पूछताछ की थी. एसआईटी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी शुरू कर दी है.

विवेचना अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि सीजेएम कोर्ट से गैर जमानती वारंट ले लिए गए हैं. आरोपियों की तलाश की जा रही है. बता दें कि तीन दिन पहले ही इस मामले में मेलाधिकारी स्वास्थ्य डॉ. एके सेंगर, नोडल अधिकारी मेला एनके त्यागी को निलंबित किया है. मामले में 16 अगस्त को डीएम हरिद्वार ने शासन को रिपोर्ट भेजी थी और दोनों को सस्पेंड करने की सिफारिश की थी.

खास बात ये है कि हरिद्वार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने और संबंधित फर्मों के साथ गठजोड़ करने समेत अनुशासनहीनता एवं लापरवाही बरतने के मामले में इन दोनों अधिकारियों को निलंबित करने का फैसला लिया गया था.

Last Updated :Aug 28, 2021, 8:12 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.