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Laksar Dowry Musrder case: दहेज हत्या मामले में कोर्ट ने पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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Published : Feb 5, 2023, 9:51 PM IST

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लक्सर में दहेज के लिए विवाहिता हत्या मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि शादी के बाद से पति और ससुराली विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे. 12 अक्टूबर 2020 पति और ससुराल के लोगों ने दहेज के लिए विवाहिता से मारपीट की और जहरीला पदार्थ पिला दिया. इलाज के दौरान विवाहिता की मौत हो गई थी.

लक्सर: विवाहिता की दहेज हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मृतका के पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. विवाहिता के पिता ने उसके पति समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन विवेचना के बाद पुलिस ने केवल पति के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था.

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के निहंदपुर सुठारी गांव निवासी समीर उर्फ आस मोहम्मद की शादी 3 अप्रैल वर्ष 2020 को पथरी थाना क्षेत्र के नसीरपुर कला गांव निवासी शबनम के साथ हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद से ही पति और ससुराली दहेज में स्विफ्ट कार की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करते आ रहे थे.

12 अक्टूबर वर्ष 2020 को उसे बुरी तरह मारा-पीटा गया और जहरीले पदार्थ का सेवन कराया गया. हालत बिगड़ने पर उसे पुहाना रुड़की स्थित प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सूचना पर विवाहिता के परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां गंभीर हालत में विवाहिता ने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए. उसी रात शबनम की मृत्यु हो गई थी. पोस्टमार्टम के बाद विवाहिता के भाई नजीम ने मृतका के पति समीर, ससुर ताहिर, सास अफसाना, देवर सोनू मोहम्मद और आबिद के खिलाफ लक्सर कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था.
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पुलिस ने हत्या की धारा 302 हटाकर दहेज हत्या की धारा 304 बी के तहत मृतका के पति समीर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. जबकि मामले में नामजद अन्य लोगों के नाम हटा दिए गए थे. मामले की सुनवाई, अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल और बचाव पक्ष के वकील संजय वर्मा को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने आरोपित विवाहिता के पति समीर उर्फ आस मोहम्मद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

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