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प्रदेश में लागू नहीं हुआ न्यू मोटर व्हीकल एक्ट, पुराने नियमों से ही होगा चालान

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Published : Sep 7, 2019, 1:41 PM IST

राजधानी देहरादून में भी लोगों को चालान भुगतने का डर सता रहा है. हालांकि, राज्य में अभी तक इस एक्ट के नए नियम को लेकर सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है. इस कारण लोगों को अभी पुराने नियमों के अनुसार ही चालान का भुगतान करना होगा.

प्रदेश में लागू नहीं हुआ न्यू मोटर व्हीकल एक्ट.

देहरादून: देश में नए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट का खौफ लोगों में जारी है. ऐसे में प्रदेश में इस एक्ट का नोटिफिकेशन जारी न होने के कारण मौके पर होने वाले चालान का पुराने नियमों के अनुसार ही भुगतान किया जा सकता है. वो चालान ही नए नियमों के अनुरुप भरे जाएंगे, जिनको कोर्ट में भेज दिया जाएगा.

प्रदेश में लागू नहीं हुआ न्यू मोटर व्हीकल एक्ट.

राजधानी देहरादून में भी लोगों को चालान भुगतने का डर सता रहा है. हालांकि, राज्य में अभी तक इस एक्ट के नए नियम को लेकर सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है. आने वाले एक सप्ताह के दरमियान कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. तब तक लोग ऑन द स्पॉट होने वाले चालान का निस्तारण पुराने नियमों के अनुसार कर सकते हैं.

अपराध व कानून व्यवस्था महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि देश में ट्रैफिक व्यवस्था और बेलगाम सड़क हादसों को रोकने के लिए नया मोटर व्हीकल एक्ट कारगर साबित हो सकता है. ऐसे में बढ़ाई गई जुर्माना राशि से वो लोग ही परेशान और भय में हैं, जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर हादसों को बढ़ा रहे हैं. किसी भी वाहन स्वामी को नए एक्ट से डरने की जरूरत नहीं है. सभी पेपर और फिटनेस सहित ट्रैफिक नियमों का पालन करने वालों के लिए सभी कुछ सामान्य जैसा है.

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डीजी अशोक कुमार ने बताया कि भले ही केंद्र सरकार द्वारा नया संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट देश में लागू हो चुका है. लेकिन, अभी ये नया मोटर व्हीकल एक्ट का नोटिफिकेशन उत्तराखंड में जारी नहीं हुआ है. ऐसे सिर्फ कोर्ट में जाने वाले चालान पर ही औपचारिकताएं पूरा न होने पर जुर्माना राशि नए एक्ट के तहत भुगतनी होंगी. जबकि, पुलिस द्वारा मौके पर होने वाले चालान का निस्तारण फिलहाल पुराने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत संयोजन शुल्क अदा कर कंपाउंडिंग किया जा सकता है. इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा कुछ दिनों बाद नोटिफिकेशन जारी कर नए जुर्माना राशि से चालान काटने की प्रक्रिया शुरू होगी.

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summary-देश में नए संसोधित मोटर व्हीकल एक्ट का ख़ौफ़ जारी, भारी भरकम ज़ुर्माने को लेकर सकते में लोग, उत्तराखंड में अभी इस एक्ट को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं, कोर्ट चालान नए एक्ट के मुताबिक भुगतान होगा लेकिन ऑन द स्पॉट पुलिस द्वारा कंपाउंडिंग में संयोजन शुल्क (चालान) पुराने एक्ट के आधार पर कर सकते हैं।
अगले कुछ दिनों में राज्य सरकार केबिनेट बैठक में चर्चा कर नोटिफिकेशन जारी करने का कर सकती हैं ऐलान

देशभर में ट्रैफिक व्यवस्था और बेतहाशा सड़क दुर्घटनाओं पर लगान लगाने की दिशा में लंबी जद्दोजहद के उपरांत केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के भारी-भरकम जुर्माने की राशि सुन कई राज्यों में वाहन चालक सकते में हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक दुपहिया वाहनों लेकर हर तरह के बड़े वाहनों के सभी जरूरी पेपर्स और फ़िटनेस की कमी के अलावा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन मामलें अब पहले से कई गुना भारी भरकम जुर्माना राशि को सुन वाहन चालकों में डर पैदा हो रहा हैं.. ऐसे ज्यादातर लोग नए MV act मुताबिक जरूरी बातों को पूरा करने में जुटे हैं। नए मोटर व्हीकल एक्ट की भारी भरकम जुर्माना राशि से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी लोगों को चालान भुगतने का डर सता रहा है हालांकि राज्य में अभी तक इस एक्ट नए नियम को लेकर सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक आने वाले एक सप्ताह के दरमियान कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता हैं। तब तक लोग "ऑन द स्पॉट" होने वाले चालान का निस्तारण पुराने एक्ट के नियम के मुताबिक संयोजन शुल्क अदा कर सकते हैं कंपाउंडिंग करा सकते हैं।

उत्तराखंड में नोटिफिकेशन जारी न होने तक पुराने संयोजन चालान शुल्क में कंपाउंडिंग करा सकते हैं

बता दें कि उत्तराखंड में नए मोटर व्हीकल एक्ट का नोटिफिकेशन जारी ना होने तक किसी तरह के वाहनों के कोर्ट चालान जरूर 15 दिन के भीतर औपचारिकता पूरा न करने के चलते... नए एक्ट के तहत भुगतने होंगे.. लेकिन ऑन द स्पॉट (मौके पर)पुलिस द्वारा काटे जाने वाले चालान कंपाउंडिंग संयोजन शुल्क पुराने एमवी एक्ट के तहत ही लिए जाएंगे.. ऐसे में इस बात की जानकारी रखनी होगी कि,राज्य में नोटिफिकेशन जारी न होने तक पुराने चालान शुल्क के मुताबिक कंपाउंडिंग ऑन द स्पॉट करा सकते हैं।




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ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को ही नए एमवी एक्ट से होगी परेशानी: डीजी


देश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी भरकम जुर्माना राशि अदा करने के मामले में उत्तराखंड राज्य में अपराध व कानून व्यवस्था की कमान संभालने वाले महानिदेशक अशोक कुमार का मानना है कि देश में ट्रैफिक व्यवस्था और बेलगाम सड़क हादसों को रोकने के लिए नया एमवी एक्ट कारगर साबित हो सकता है ऐसे में बढ़ाई गई जुर्माना राशि से वही लोग परेशान व भय में हैं जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर हादसों को बढ़ा रहे हैं किसी भी वाहन स्वामी को नए एक्ट से डरने की जरूरत नहीं है सभी पेपर व फिटनेस सहित ट्रैफिक नियमों का पालन करने वालों के लिए सभी कुछ सामान्य जैसा हैं।
डीजी अशोक कुमार के मुताबिक भले ही केंद्र सरकार द्वारा नया संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट देश में लागू हो चुका है लेकिन अभी यह नया मोटर व्हीकल एक्ट का नोटिफिकेशन उत्तराखंड में जारी नहीं हुआ है..ऐसे सिर्फ कोर्ट में जाने वाले चालान ही औपचारिकताएं पूरा ना होने पर जुर्माना राशि नए एक्ट के तहत ही भुगतने होंगे..जबकि पुलिस द्वारा ऑन द स्पॉट यानी मौके पर होने वाले चालान का निस्तारण फ़िलहाल पुराने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत संयोजन शुल्क अदा कर कंपाउंडिंग किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा कुछ दिनों बाद नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तय नए जुर्माना राशि से चालान काटने की प्रक्रिया शुरू होगी।

बाइट- अशोक कुमार, महानिदेशक, अपराध का व्यवस्था उत्तराखंड



Conclusion:संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के नए ज़ुर्माने से उत्तराखंड वासियों को मिल सकती हैं 50 प्रतिशत तक की राहत

केंद्र सरकार द्वारा देशभर में लागू किए गए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी भरकम जुर्माना वसूलने की चर्चा से जहाँ लोग सहमे हुए हैं ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि उत्तराखंड राज्य में नए तय जुर्माने की राशि की 50 प्रतिशत तक कम कर जनता को राहत दी जा सकती है हालांकि अभी इस संबंध में पुलिस व संबंधित अधिकारियों की शासन स्तर पर वार्ता चल रही है, ऐसे आने वाले दिनों में कैबिनेट बैठक के बाद भी नए एक्ट नोटिफिकेशन और जुर्माने की राशि की सही तस्वीर साफ होगी।
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