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MDDA का अल्टीमेटम: 31 दिसम्बर के बाद वन टाइम सैटलमेंट की दरें होंगी 4 गुना अधिक

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Published : Dec 23, 2019, 1:34 PM IST

MDDA RISHIKESH
MDDA बढ़ाएगा वन टाइम सैटलमेंट शुल्क.

ऋषिकेश में एमडीडीए के मानकों के विपरीत निर्माण को वैध करने के लिए वन टाइम सेटेलमेंट की दर 31 दिसंबर, 2019 के बाद चार गुना तक बढ़ जाएगी. जिसको लेकर MDDA ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है.

ऋषिकेश: तीर्थनगरी में एमडीडीए के मानकों के विपरीत निर्माण पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है, जिसको लेकर अल्टीमेटम जारी किया गया है. 31 दिसंबर 2019 से पहले वन टाइम सेटेलमेंट नहीं कराया गया तो उसके बाद वन टाइम सेटेलमेंट के लिए 4 गुना अधिक धनराशि अदा करनी होगी.

MDDA बढ़ाएगा वन टाइम सैटलमेंट शुल्क.

मसूरी देहरादून प्राधिकरण सहित सभी प्राधिकरणों में अवैध निर्माण को वैध बनाने वाली इस योजना की आखिरी तिथि 31 दिसंबर 2019 है. इस तय समय से पहले वन टाइम सेटेलमेंट का आवेदन करने पर विशेष छूट दी जाएगी. इसके बाद वर्तमान दरों से 4 गुना अधिक धनराशि जमा कर सेटलमेंट करवाना होगा.

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राज्य सरकार के द्वारा नियमों के विपरित बनाए गए अवैध भवनों को वैधानिकता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की ओर से वन टाइम सेटेलमेंट साल 2018 में लागू हुआ था. जिसके बाद भी शहर में वन टाइम सेटलमेंट कराने वालों की संख्या बहुत कम है.

एमडीडीए सचिव सुंदरलाल सेमवाल ने बताया कि आवासीय, व्यवसायिक भवन, नर्सिंग होम, क्लीनिक, ओपीडी, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक सेंटर, चाइल्ड केयर, नर्सरी स्कूल, प्ले ग्रुप को वन टाइम सेटेलमेंट योजना के तहत विनियमितीकरण करा सकते हैं.

Intro:Ready to air

ऋषिकेश-- जिन्होंने एमडीडीए के मानकों के विपरीत निर्माण किया है और अपना वन टाइम सेटेलमेंट अभी तक नहीं करवाया है उनके लिए अभी भी 31 दिसंबर 2019 तक का मौका है अगर इसके बाद कोई भी वन टाइम सेटेलमेंट करवाएगा तो उसको 4 गुना अधिक धनराशि अदा करनी होगी।


Body:वी/ओ-- मसूरी देहरादून प्राधिकरण सहित सभी प्राधिकरणों में अवैध निर्माण को वैध बनाने वाली इस योजना की आखिरी तिथि 31 दिसंबर 2019 है जो लोग इस तय समय से पहले वन टाइम सेटेलमेंट का आवेदन कर लेते हैं उनको विशेष छूट दी जाएगी वहीं अगर इस समय सीमा के बाद जो भी वन टाइम सेटेलमेंट करवाता है उसको वर्तमान दरों के 4 गुना अधिक धनराशि जमा कर सेटलमेंट करवाना होगा राज्य सरकार के द्वारा नियमों के विपरित बनाए गए अवैध भवनों को वैधानिकता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की ओर से वन टाइम सेटेलमेंट वर्ष 2018 में लागू हुआ था लेकिन ऋषिकेश में वन टाइम सेटलमेंट कराने वालों की संख्या नाम मात्र की है जबकि ऋषिकेश में धड़ल्ले से नियमों के विपरीत निर्माण किए गए हैं।


Conclusion:वी/ओ-- एमडीडीए सचिव सुंदरलाल सेमवाल ने बताया कि आवासीय, व्यवसायिक भवन, नर्सिंग होम, क्लीनिक, ओपीडी, पैथोलॉजी,डायग्नोस्टिक्स सेंटर, चाइल्ड केयर, नर्सरी स्कूल, प्ले ग्रुप को वन टाइम सेटेलमेंट योजना के तहत विनियमितीकरण करा सकते हैं उन्होंने बताया कि वन टाइम सेटेलमेंट के लिए अपने समस्त दस्तावेजों के साथ साथ समन शुल्क का सेल्फ एसेसमेंट करते हुए 50 प्रतिशत की धनराशि चेक किया फिर ड्राफ्ट के जरिए प्राधिकरण के खाते में जमा करनी होगी।

बाईट--सुंदर लाल सेमवाल(सचिव एमडीडीए)
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