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उत्तराखंड कैबिनेट: 2024 तक प्रदेश की 584 अवैध मलिन बस्तियां सुरक्षित, और भी बहुत कुछ...

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Published : Aug 16, 2021, 6:16 PM IST

Updated : Aug 17, 2021, 6:32 AM IST

उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में 21 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है. जिसमें प्रदेश की 584 अवैध मलिन बस्तियों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला भी शामिल है. बैठक में यह प्रस्ताव शहरी विकास विभाग की ओर से रखा गया.

decisions of Uttarakhand cabinet
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक जारी

देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. तकरीबन 2 घंटे चली मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में 21 बड़े फैसले लिए गए हैं. इसके साथ ही विधानसभा सत्र आहूत होने की वजह से कैबिनेट ब्रीफिंग नहीं हुई. कैबिनेट के इस फैसले से अवैध मलिन बस्तियों में 1.80 लाख घरों में रह रहे 11 लाख लोगों को राहत मिलेगी. प्रदेश मंत्रिमंडल ने शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

सोमवार शाम को राज्य सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शहरी विकास विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. कैबिनेट के इस फैसले से 584 अवैध मलिन बस्तियों में 1.80 लाख घरों में रह रहे 11 लाख लोगों को काफी राहत मिलेगी. कैबिनेट ने शहरी विकास विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. साथ ही प्रस्ताव के तहत उत्तराखंड नगर निकाय एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्रावधानों के अंतर्गत 2018 की धारा 4 निकायों में अनधिकृत निर्माण से संबंधित दंडात्मक कार्रवाई को आगामी तीन वर्षों तक स्थगित रखा जाएगा.

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जाति प्रमाण पत्र से हटेगा पूर्वी पाकिस्तान: कैबिनेट ने ऊधमसिंह नगर जिले के सितारगंज, गदरपुर, दिनेशपुर और रुद्रपुर में रह रहे बंगाली समुदाय के लोगों को बड़ी राहत दी है. पिछले करीब 60 साल से यहां रह रहे लोगों के जाति प्रमाण पर पूर्वी पाकिस्तान लिखा जा रहा है. प्रस्ताव के तहत अब ऐसे लोगों के जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित के स्थान पर पूर्वी बंगाल से विस्थापित शब्द का इस्तेमाल होगा. इस फैसले से बंगाली समुदाय के करीब साढ़े तीन लाख लोगों को राहत मिलेगी.

5300 करोड़ का अनुपूरक बजट आएगा: विधानसभा के मानसून सत्र में प्रदेश सरकार करीब 5300 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश कर सकती है. प्रदेश मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

रोडवेज कर्मचारियों के वेतन के प्रस्ताव को मंजूरी: कैबिनेट ने उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन के लिए 13.88 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. निशुल्क यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति को मिलाकर कुल 16.17 करोड़ रुपये रोडवेज को देने का फैसला हुआ.

विधवा की पुत्री के विवाह के अनुदान की अर्हता बढ़ी

प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग की विधवा पेंशन ले रही विधवा की बेटी की शादी के लिए अनुदान की वार्षिक आय की अर्हता 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 48 हजार कर दी गई है. कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। योजना के तहत 51 हजार का विवाह अनुदान दिया जाता है.

  • डेयरी विकास अधीनस्थ सेवा सेवा नियमावली को स्वीकृति दी गई है.
  • बदरीनाथ और केदारनाथ के मास्टरप्लान के लिए पीएमसी के गठन का निर्णय लिया गया है. साथ ही पहले से काम कर रही INI को मंजूरी दी गई है. बदरीनाथ के मास्टरप्लान के फेस 1 में 9 सरकारी कार्यालय के ध्वस्तीकरण की अनुमति दी गई है.
  • उत्तराखंड नगर निकाय प्राधिकरण के लिए अतिक्रमण के विशेष प्राधिकरण अधिनियम के फैसले को अब 6 वर्षो तक बढ़ाया गया और कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी.
  • बाजपुर में निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज में 70 पदों के सृजन को स्वीकृति.
  • हिमालयन गढ़वाल विश्व विद्यालय का नाम संशोधन कर महाराजा अग्रसेन हिमालयन विवि होगा. विश्वविद्यालय में मौजूद 4 तरह के अस्थायी अध्यापकों में सभी को 35 हजार देने का निर्णय लिया गया है.
  • सिंचाई विभाग में मेट को समूह ग सेवा नियमावली में सम्मिलित किया गया है.
  • उधमसिंह नगर में स्थित 200 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर यूनिट को स्थापित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का फैसला लिया गया है.
  • UKSSSC में समीक्षा अधिकारी, वेत्तयिक सहायक सम्मिलन सेवा नियमावली को स्वीकृति दी गई है.
  • जोशीमठ में बनने वाले STP प्लांट के निर्माण को लेकर जमीन खरीदने की कैबिनेट ने स्वीकृति दी है.
  • 2021-22 में आवंटित 622 शराब की दुकानों में से 597 दुकान उठ चुकी थी. बाकि बचे दुकानों के लिए राजस्व को 50 फीसदी रखा गया है.
  • केंद्रीय विद्युत नियामक के वार्षिक लेखा को विधान मंडल के पटल पर रखने का फैसला लिया गया है.
  • कोविड को देखते हुए परिवहन को आर्थिक सहायता के लिए 16.17 करोड़ से ज्यादा की डिमांड, कैबिनेट में पूरा भुगतान का निर्णय.
  • विधवा पेंशन पाने वाली महिलाओं की पुत्रियों के लिए सरकार की योजना में संसोधन करते है 15 से 48 हजार आय का मानक निर्धारित किया गया है.
  • उत्तराखंड केंद्रीय विद्युत नियामक प्रतिवेदन 2004 की धारा 104 व 105 के वित्तीय वर्ष के लेखा-जोखा विधान मंडल के पटल पर आएगा.
  • उत्तराखंड माल सेवा कर 2021 विधेयक को पुनर्स्थापित कर विधान मंडल के पटल पर रखा जाएगा.
  • हल्द्वानी में वाणिज्यिक वादों के निपटारे के लिए वाणिज्यिक न्यायालय का गठन होगा.
Last Updated : Aug 17, 2021, 6:32 AM IST
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