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कमर्शियल हाउस टैक्स जमा करने का आखिरी मौका, 31 जनवरी के बाद नहीं मिलेगी 25% की छूट

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Published : Jan 30, 2020, 7:52 PM IST

कमर्शियल हाउस टैक्स में नगर निगम की तरफ से जो 25 प्रतिशत की छूट दी गई है कल (31 जनवरी) उसका आखिर दिन है.

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देहरादून

देहरादून: राजधानी देहरादून के 32 नए वार्डों में जिन लोगों ने व्यवसायिक भवन कर नहीं भरा है उनके लिए कल (31 जनवरी) आखिरी मौका है. क्योंकि 31 जनवरी के बाद उन्हें टैक्स जमा करने पर 25 प्रतिशत की छूट नहीं मिलेगी. इसके बाद एक फरवरी से पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी खत्म कर दी जाएगी. साथ ही 15 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

31 जनवरी के बाद नहीं मिलेगी छूट.

निकाय चुनाव से पहले 72 नए गांवों को देहरादून नगर निगम में शामिल होने के बाद 32 वार्डों में कमर्शियल हाउस टैक्स की दरें पिछले साल से लागू की गई थी. साथ ही 31 जनवरी तक कमर्शियल टैक्स जमा करने पर नगर निगम ने 20 प्रतिशत छूट के साथ ही शेष राशि पर पांच प्रतिशत की अतरिक्त छूट देने का एलान किया था. ऐसे में कल यानी 31 जनवरी को यह छूट खत्म हो जाएगी. इसके बाद 15 फरवरी तक सभी वार्डों के भवन स्वामियों को 20 प्रतिशत की छूट मिल सकेगी.

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इस बारे में उप नगर आयुक्त ने बताया कि नए 32 वार्डों में कमर्शियल भवन कर की तिथि 31 जनवरी तक है. वहीं, पुराने 60 वार्डों की अंतिम तारीख 15 फरवरी है, जो मेयर सुनील उनियाल गामा ने बढ़ाई थी. दोनों की डाइडलाइन आगे बढ़ाने को लेकर फिलहाल नगर निगम विचार करने पर बात कह रहा है.

Intro:देहरादून नगर निगम के नये 32 वार्डों में मौजूद व्यवसायिक भवनों से वसूले जाने वाले कॉमर्शियल हाउस टैक्स में जहां 25 प्रतिशत की छूट दी गयी है.. तो वहीं इस छूट की तारीक की अंतिम तिथी आ गयी है.. नगर निगम ने 31 जनवरी तक ये छूट की दर दी है.. जिसके बाद एक फरवरी से पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट खत्म कर दी जाएगी.. साथ ही 15 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जिसे नगर निगम फिलहाल आगे बढ़ाने के लिए विचार करेगा .. Body:नगर निगम ने 72 नए गावो के नगर निगम में शामिल होने के बाद बने 32 वार्डो में कमर्सियल हाउस टैक्स की दरे पिछले साल लागु की थी!साथ ही 31 जनवरी तक कमर्सियल टैक्स जमा करने पर नगर निगम ने 20 प्रतिशत छूट के साथ ही शेष राशि पर पांच प्रतिशत की अतरिक्त छूट देने का एलान किया था!ऐसे में कल यानी 31 जनवरी को यह छूट खत्म हो जाएगी!इसके बाद 15 फरवरी तक सभी वार्डो के भवन स्वामियों को 20 प्रतिशत की छूट मिल सकेगी!Conclusion:वही उप नगर आयुक्त ने बताया कि नए 32 वार्डो कमर्सियल  भवन कर की तिथी 31 जनवरी तक है..और पुराने 60 वार्डो की अंतिम तारीख 15 फरवरी है जो की मेयर सुनील उनियाल गामा ने बढ़ाई थे!वही दोनों की डाइडलाइन आगे बढ़ाने को लेकर फिलहाल विचार करने की बात कही है!

बाइट— रोहिताश शर्मा, उप नगर आयुक्त     
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