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हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आया बागेश्वर जिला विकास प्राधिकरण, सील किया अवैध व्यावसायिक निर्माण

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Aug 30, 2023, 12:04 PM IST

Updated : Aug 30, 2023, 2:20 PM IST

Bageshwar illegal construction seal
बागेश्वर समाचार

Bageshwar illegal construction seal हाईकोर्ट के आदेश के बाद बागेश्वर जिला विकास प्राधिकरण एक्शन में आया है. दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिला विकास प्राधिकरण और अतिक्रमण के आरोपी को नोटिस जारी किया था. साथ ही अवैध निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया था. अब बागेश्वर जिला विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को सील किया है. Authority sealed commercial complex

निर्माणाधीन व्यावसायिक कॉम्पलेक्स को सील कर दिया

बागेश्वर: अवैध निर्माणों को लेकर प्राधिकरण ने नजरें टेढ़ी कर ली हैं. एक निर्माणाधीन व्यावसायिक कॉम्पलेक्स को सील कर दिया है. विभाग द्वारा उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा PIL न. 134/2023 दि 24/08/23 को पारित आदेश के पालन में प्रतिवादी न 7 विक्रम सिंह दानू द्वारा लोक निर्माण विभाग की आवासीय कालोनी की बाउंड्री को तोड़कर अवैध मार्ग निर्माण को अग्रिम आदेश तक सील किया गया है. अवैध निर्माण पर बोर्ड भी लगा दिया है. बागेश्वर प्राधिकरण द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर हुई इस बड़ी कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा है.

bageshwar illegal construction seal
निर्माणाधीन व्यावसायिक कॉम्पलेक्स को सील कर दिया है

अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई: आपको बताते चलें कि बागेश्वर लोक निर्माण विभाग के आवासीय कॉलोनी में अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने एक शख्स के व्यावसायिक निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी.

हाईकोर्ट ने जिला विकास प्राधिकरण को नोटिस दिया: इसके अलावा नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला विकास प्राधिकरण और होटल स्वामी विक्रम सिंह दानू को नोटिस जारी किया है. खंडपीठ ने आगामी 5 सितंबर को लोक निर्माण विभाग बागेश्वर के अधिशासी अभियंता को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश भी दिए हैं.

bageshwar illegal construction seal
हाईकोर्ट के आदेश का पालन हुआ

व्यापार संघ के अध्यक्ष ने दायर की थी याचिका: दरअसल, बागेश्वर व्यापार संघ के अध्यक्ष कवि जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि बागेश्वर तहसील रोड पर स्थित लोक निर्माण विभाग की आवासीय कॉलोनी के अंदर यानी पीडब्ल्यूडी की भूमि पर एक व्यक्ति की ओर से अतिक्रमण कर बृहद रूप से व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है.
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नहर पर किया अतिक्रमण: याचिका में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता की ओर से जिला प्रशासन को उक्त निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने संबंधी पत्राचार किया गया था. लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. याचिका में ये भी कहा गया है कि सिंचाई विभाग बागेश्वर के नहर के ऊपर भी निजी व्यक्ति ने अतिक्रमण किया है, जिस पर रोक लगाई जाए. वहीं, जनहित याचिका में बागेश्वर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, बागेश्वर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग बागेश्वर समेत विक्रम सिंह दानू (विवेक होटल) को पक्षकार बनाया गया है.

चर्चा का विषय रही कार्रवाई: लंबे समय बाद प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई से शहर में चर्चा का विषय बना है. चूंकि जिस व्यावसायिक निर्माण को सील किया है, चर्चा इस बात की भी रही कि कार्रवाई उच्च स्तर से हुई है. हालांकि प्राधिकरण अधिकारी ने हाईकोर्ट द्वारा प्राप्त आदेश के बाद नियम विरुद्ध निर्माण के विरुद्ध प्राधिकरण की कार्रवाई बताया. साथ ही पीडब्ल्यूडी ने अपनी ज़मीन के अतिक्रमण को भी सील कर दिया है. अब देखने वाली बात यह होगी आगे किस तरह की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाती है.
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Last Updated :Aug 30, 2023, 2:20 PM IST
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