ETV Bharat / state

रानीखेतः छावनी परिषद में जमीन खरीदने या बेचने पर होगी कानूनी कार्रवाई

author img

By

Published : Mar 5, 2021, 1:05 PM IST

छावनी क्षेत्र में बिना अनुमति जमीन खरीदने और बेचने पर कानूनी कार्रवाई होगी. अवैध निर्माण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. कैंट बोर्ड अध्यक्ष आईएस समियाल और मुख्य अधिशाषी अधिकारी अभिषेक आजाद ने ये आदेश जारी किए हैं.

ranikhet
रानीखेत

रानीखेतः अल्मोड़ा जिले के रानीखेत के छावनी क्षेत्र में बिना अनुमति के जमीन खरीदने और बेचने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. छावनी प्रशासन के बिना अनुमति जमीन खरीदना और बेचना गैरकानूनी होगा. अवैध रूप से भवन निर्माण करने वालों तथा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, कैंट बोर्ड भंग होने के बाद पॉवर में आए कैंट बोर्ड अध्यक्ष आईएस समियाल और मुख्य अधिशाषी अधिकारी अभिषेक आजाद ने ये आदेश जारी किए हैं.

ये भी पढ़ेंः टैक्सी महासंघ ने सांसद से की मुलाकात, लच्छीवाला टोल प्लाजा में राहत देने की मांग

छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिषेक आजाद ने बताया कि जिन लीजों का समय पूरा हो गया है, भारत सरकार के स्वामित्व वाली इन लीजों को नवीनीकरण कराने के लिए छावनी परिषद के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है. छावनी क्षेत्र में अवैध निर्माणों, अतिक्रमण के मामले न्यायालय भेजे जा रहे हैं. कुछ मामलों में बोर्ड द्वारा पीपी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. मुख्य अधिशासी अधिकारी ने बताया कि बिना अनुमति यदि किसी शख्स द्वारा जमीन खरीदी या बेची जाएगी तो उसका दाखिल खारिज भी नहीं किया जाएगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.