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Hate Speech Case: धर्म संसद मामले में FIR पर उत्तराखंड सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

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Published : Jan 21, 2022, 2:11 PM IST

Updated : Jan 22, 2022, 10:29 AM IST

हरिद्वार धर्म संसद में कथित हेट स्पीच मामले में इन दिनों गिरफ्तारियां चल रही हैं. अपनी गिरफ्तारी को रुकवाने के लिए हेट स्पीच मामले के एक आरोपी स्वामी प्रबोधानंद गिरि हाईकोर्ट पहुंचे हैं. उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से 25 जनवरी तक जवाब मांगा है. स्वामी प्रबोधानंद गिरि ने हाईकोर्ट से धर्म संसद मामले में दर्ज एफआईआर भी निरस्त करने की मांग की है.

Hate Speech Case
हाईकोर्ट पहुंचे प्रबोधानंद गिरि

नैनीताल: उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर साधु संतों द्वारा भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने को लेकर शुक्रवार को प्रबोधानंद गिरि की याचिका पर सुनवाई की. वेकेशन जज न्यायमूर्ति एनएस धनिक की एकलपीठ ने मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनते हुए सरकार से 25 जनवरी तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई की तिथि 25 जनवरी नियत की है.

मामले के अनुसार नदीम अली निवासी ज्वालापुर हरिद्वार ने हरिद्वार कोतवाली में 2 जनवरी 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया है कि हिन्दू साधु संतों द्वारा हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन 17 से 19 दिसम्बर को किया गया था. धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आह्वान किया गया. आरोप लगाया गया कि मुसलमानों के पवित्र ग्रन्थ कुरान व पैगम्बर साहब के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग भी किया गया.

नदीम ने आरोप लगाया कि जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, यति नरसिंहानंद व अन्य ने बाद में इसका वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया. इस भड़काऊ भाषण से जिले में अशांति का माहौल बन रहा है. देश सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की किरकिरी हुई. आरोप लगाया गया कि प्रबोधानंद गिरि द्वारा हरिद्वार की मस्जिदों में रह रहे लोगों के खिलाफ हिंसा फैलाए जाने का प्रयास भी किया गया.

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पुलिस ने उनकी शिकायत पर आईपीसी की धारा 153 A, 295 के तहत नरसिंहानंद गिरि, सागर सिंधु महाराज, धर्मदास महाराज, परमानंद महाराज, साध्वी अन्नपूर्णा, स्वामी आनंद स्वरूप, अश्विनी उपाध्याय, सुरेश चव्हाण सहित स्वामी प्रबोधानंद गिरि के खिलाफ धर्म संसद के नाम पर भड़काऊ भाषण देने पर मुकदमा दर्ज किया. अपनी गिरफ्तारी पर रोक व एफआईआर को निरस्त करने हेतु आज स्वामी प्रबोधानंद गिरि द्वारा मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी.

Last Updated :Jan 22, 2022, 10:29 AM IST
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