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नए पंचायत एक्ट में संशोधन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कही ये बात

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Published : Aug 8, 2019, 11:49 PM IST

हाई कोर्ट ने पंचायत एक्ट पर दायर की गई याचिका पर सुनवाई की. जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को शुक्रवार को शपथपत्र पेश करने को कहा है.

पंचायत एक्ट का मामला पहुंचा हाईकोर्ट.

नैनीताल : हाई कोर्ट पंचायत चुनाव में 2 बच्चों से अधिक वाले उम्मीदवारों को राहत दे सकता है. हाई कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को शुक्रवार को शपथ पत्र पेश करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं और वे चुनाव लड़ना चाहते हैं.

पंचायत एक्ट का मामला पहुंचा हाईकोर्ट.

बता दें कि नैनीताल के रहने वाले प्रधान हिमांशु पांडेय, कालाढूंगी के प्रधान मनोहरलाल समेत प्रधान संगठन ने नैनीताल हाई कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की थी. इन लोगों ने राज्य सरकार द्वारा 2019 में लागू किए गए पंचायती राज एक्ट में संशोधन को हाई कोर्ट में चुनौती दी. जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा दो बच्चों से अधिक वाले उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है जो गलत है.

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साथ ही याचिका में कहा गया कि सरकार द्वारा एक्ट में किए गए बदलाव को बैक डेट से लागू किया जा रहा है जो कि नियम के विरुद्ध है. वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर किसी भी एक्ट में बदलाव किया जाता है तो उसे 300 दिन के बाद लागू किया जाता है लेकिन राज्य सरकार इस एक्ट को नियमों के विरुद्ध जाकर लागू कर रही है.

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साथ ही याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है यहां पर ग्राम प्रधान के लिए हाई स्कूल पास उम्मीदवार मिलना कठिन है. लिहाजा हाई स्कूल पास की बाध्यता को खत्म किया जाना चाहिए. वहीं याचिका में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की दो लड़कियां और एक लड़का है और लड़की की शादी हो जाती है तो सरकार उसको किस परिवार का हिस्सा मानेगी? लिहाजा यह संशोधन अपने आप में पूर्ण नहीं है. इसलिए पंचायती चुनाव को पुराने नियमों के तहत कराया जाना चाहिए.

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जिसके बाद नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने पंचायती राज एक्ट में किए गए संशोधन वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिए हैं कि वो शुक्रवार तक उन लोगों की लिस्ट कोर्ट में पेश करें जो पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनके दो बच्चों से अधिक हैं.

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पंचायत चुनाव में 2 बच्चों से अधिक वाले उम्मीदवारों को मिल सकती है हाईकोर्ट से राहत, हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कल तक शपथ पत्र पेश करने के लिए निर्देश, याचिकाकर्ता बताएं कि 2 बच्चो से अधिक वाले कितने लोग लड़ना चाहते हैं चुनाव।

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प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में 2 बच्चों से अधिक वालों की पंचायत चुनाव लड़ने की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि आज नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने पंचायती राज एक्ट में करे गए संशोधन वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिए हैं कि वो कल तक उन लोगों की लिस्ट कोर्ट में पेश करें जो पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनके दो बच्चों से अधिक हैं।


Body:आपको बता दें कि नैनीताल निवासी प्रधान हिमांशु पांडेय कालाढूंगी के प्रधान मनोहरलाल समेत प्रधान संगठन ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा 2019 में किए गए पंचायती राज एक्ट में संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा दो बच्चों से अधिक वाले उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है जो गलत है साथ ही सरकार द्वारा एक्ट में किए गए बदलाव को बैक डेट से लागू किया जा रहा है जो नियम विरुद्ध है वही याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर किसी भी एक्ट में बदलाव किया जाता है तो उसको 300 दिन के बाद लागू किया जाता है लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस एक्ट को नियम विरुद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है जिससे प्रदेश भर के गांवों में कई प्रधान चुनाव लड़ने से वंचित हो रहे हैं।


Conclusion:साथ ही याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है यहां पर ग्राम प्रधान के लिए हाई स्कूल पास उम्मीदवार मिलना कठिन है, लिहाजा हाई स्कूल पास की बाध्यता को खत्म किया जाना चाहिए,,वहीं याचिका में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के दो लड़कियां और एक लड़का है और लड़की की शादी हो जाती है या हो गई हो तो सरकार उसको किस परिवार का हिस्सा मानेगी,
लिहाजा यह संशोधन अपने आप में पूर्ण नहीं है इसलिए पंचायती चुनाव को पुराने नियमों के तहत कराया जाना चाहिए।

बाईट- गणेश कांडपाल,अधिवक्ता याचिकाकर्ता
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