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टैंकर चालक की हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 5, 2023, 7:37 PM IST

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टैंकर चालक की हत्या

उन्नाव में नगर पालिका में कार्यरत टैंकर चालक की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा के साथ अर्थदंड लगाया है. मामला 13 अक्टूबर 2020 का था.

उन्नाव: जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक मोहल्ले में रहने वाले एक युवक की हत्या मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 25 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है. युवक शव 13 अक्टूबर 2020 की रात डरियन टोला में स्थित शव नाले में पड़ा हुआ पाया गया था. जिस पर युवक के चाचा ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की थी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित मनोहर नगर में रहने वाले रजत पाल उन्नाव नगर पालिका में संविदा के पद पर टैंकर चालक थे. जिनका शव 13 अक्टूबर 2020 को डरियन टोला मोहल्ले में विनोद शर्मा एडवोकेट के घर के सामने नाली में पड़ा हुआ पाया गया था. रजत पाल के के चाचा कमलेश पाल ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की थी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो विवेचना के दौरान मुकेश उर्फ मुक्की का नाम प्रकाश में आया. पुलिस ने और जांच की तो पर्याप्त साक्ष्य मुकेश के खिलाफ पाए गए. जिस पर पुलिस ने मुकेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

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इस मुकदमे की सुनवाई मंगलवार को सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 की न्यायाधीश ममता सिंह ने की. जज ने शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनय शंकर दीक्षित की दलीलों को सुनते हुए आरोपी मुकेश उर्फ मुक्की को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. शासकीय अधिवक्ता विनय शंकर दीक्षित ने बताया कि यह मामला 2020 का है. जिसमें न्यायालय ने दोषी को धारा-302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही धारा-201 के तहत 5 साल का अलग से कारावास और 5000 का अर्थ दंड भी लगाया है.

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