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सुलतानपुर में पूर्व विधायक समेत 4 को हाईकोर्ट से राहत

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Published : Dec 23, 2022, 9:57 PM IST

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सुलतानपुर में पूर्व विधायक समेत 4 को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. MP/MLA कोर्ट ने 21 दिन पहले करीब 2-2 साल की सजा सुनाई थी. जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

सुलतानपुर: पूर्व विधायक और उनके ब्लॉक प्रमुख समेत चार लोगों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. MP/MLA कोर्ट ने 21 दिन पूर्व इन सबको एक मामले में दो-दो साल की सजा सुनाई थी. जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.
घटना 5 फरवरी साल 2016 की है. नीलम कोरी और जानकी देवी नामांकन करने ब्लॉक पर गई थी. उस समय दोनों पक्ष में विवाद हो गया. उसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट (Sultanpur four including former MLA get relief) हुई. जिसमें प्रत्याशियों समेत कई लोग घायल हो गए थे. नीलम कोरी की तरफ से जिपं अध्यक्ष उषा सिंह ने पूर्व विधायक और उनके ब्लॉक प्रमुख भाई राम मूर्ति सिंह, अतुल सिंह व अजीत यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया था.

क्रॉस केस में हुई थी दो-दो साल की सजा: दूसरी ओर ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह का केस दर्ज नहीं किया गया था. तब उन्होंने कोर्ट की शरण ली. अदालत के निर्देश पर जिपं अध्यक्ष उषा सिंह और उनके पति शिवकुमार सिंह, राजेंद्र मिश्र, कमला देवी, रमाकांत मिश्र, सिराज व दद्दन दुबे के विरुद्ध केस दर्ज हो गया. दोनों केस में सुनवाई साथ चली. उसके बाद 2 दिसंबर को जज एकता वर्मा ने साक्ष्य के आधार पर पूर्व विधायक और उनके ब्लॉक प्रमुख भाई आदि आरोपियों को 2-2 साल कैद और 4-4 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा (former MLA get relief form High Court) सुनाई थी.

उधर क्रॉस केस में सभी को दो-दो साल कैद व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई. सभी दोषियों को अपील तक जमानत पर रिहा कर दिया गया था. इस क्रम में अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि चन्द्रभद्र सिंह सोनू, यशभद्र सिंह मोनू, अतुल सिंह व राम मूर्ति उर्फ बबलू की याचिका पर सुनवाई के बाद सजा पर रोक लगाने के साथ सभी अभिलेख तलब किये गए हैं.

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