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दहेज हत्या में पति समेत चार को दस-दस साल की कैद, जुर्माना

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Published : Aug 26, 2022, 7:15 PM IST

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दहेज हत्या में पति समेत चार को हुई सजा

सोनभद्र की कोर्ट ने दहेज हत्या के दोषी पति समेत चार लोगों को दस-दस साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है.

सोनभद्रः रॉबर्ट्सगंज (robertsgan) क्षेत्र में साढ़े छह वर्ष पूर्व हुए सावित्री हत्याकांड (savitri massacre) के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई कर फैसला सुनाया. कोर्ट ने पति समेत चार लोगों को दस-दस वर्ष कैद और 26-26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया. पुलिस ने दोषी पति, सास-ससुर और जेठ को जेल भेज दिया.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली (robertsganj kotwali) में 3 नवंबर 2015 को तहरीर दी गई थी. इस तहरीर में घोरावल कोतवाली क्षेत्र के बरसोता गांव निवासी कन्हैया सिंह पुत्र शंभू सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी सावित्री की शादी 3 वर्ष पूर्व राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मानपुर गांव निवासी विजेंद्र मौर्या पुत्र बच्चालाल मौर्य के साथ हुई थी. शादी के कुछ दिनों बाद ही दहेज में सोने की सिकड़ी, अंगूठी व 5 हजार रुपये नकद की मांग को लेकर पति विजेंद्र मौर्या, ससुर बच्चेलाल मौर्या, सास निर्मला देवी, और जेठ छविनाथ मौर्या आदि बेटी को प्रताड़ित करने लगे. आरोप है कि मांग पूरी न होने पर आरोपियों ने 22 अक्तूबर 2015 को बेटी पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी. इससे उसकी मौत हो गई.

इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी माना.दोषी पति विजेंद्र मौर्या, ससुर बच्चेलाल मौर्या, सास निर्मला देवी व जेठ छविंदर मौर्या को 10-10 वर्ष की कैद व 26-26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया.अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय यादव ने बहस की.

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