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जिलाधिकारी ने नवजात कन्याओं को उपहार देकर किया सम्मानित

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Published : Jan 23, 2021, 7:28 AM IST

सीतापुर में जिलाधिकारी ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान' के अन्तर्गत कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान डीएम ने नवजात कन्याओं को उपहार भेंट कर सम्मानित किया.

सीतापुर: शुक्रवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने महिला चिकित्सालय में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान' के तहत कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया. इस दौरान जिलाधिकारी ने ममता दीक्षित, पूजा, विमल, लक्ष्मी देवी, गीता, कल्पना, सुमन तिवारी, मिथलेश कुमारी, किरण देवी, प्रियंका देवी, रिम्पी देवी, मीरा देवी, राखी कनौजिया, ललिता मिश्रा, अंजली बाजपेयी, प्रियंका मिश्रा, पूजा गोयल, मंजूलता, शहर बानों, शिल्पी पाल, प्रीती, रीतू शूक्ला आदि माताओं की नवजात कन्याओं को उपहार भेंट कर सम्मानित किया.

DM ने महिलाओं को कन्या सुमंगला सहित अन्य योजनाओं से कराया अवगत
जिलाधिकारी ने माताओं को कन्या सुमंगला योजना एवं अन्य योजनाओं के विषय में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना है. समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना है. बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना तथा बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है.

कन्या सुमंगला योजना के तहत 6 श्रेणी के लाभार्थियों को दिया जा रहा लाभ
इस योजनान्तर्गत विभिन्न 6 श्रेणी के लाभार्थियों को लाभ दिया जाता है. जिसमें नवजात बालिका जिसका जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके पश्चात हुआ हो तो 2000 रुपये, ऐसी बालिका जिसका एक वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो उसको 1000 रुपये, कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त 2000 रुपये, कक्षा 6 में बालिका के प्रवेश के उपरान्त 2000 रुपये, कक्षा 9 में बालिका के प्रवेश के उपरान्त 3000 रुपये दिया जाएगा. वहीं अंतिम श्रेणी में ऐसी बालिकाए जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो उनको 5000 रुपये तक की धनराशि से लाभान्वित कराया जा रहा है.

आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता का वोटर आईडी, आधार कार्ड, आवेदक की बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, पिता का आधार कार्ड आईडी तथा शपथपत्र पात्रता की श्रेणी हेतु आवश्यक होता है. योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का पारिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो. उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, लाभार्थी की परिवारिक वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रुपये हो तथा किसी परिवार की अधिकतम 02 बच्चियों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा. जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी पात्रों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित किया जाए. इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी अश्वनी कुमार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुषमा कर्णवाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.

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