ETV Bharat / state

किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने का मामला, कोर्ट में चार साल बाद आरोपी को सुनाई साढ़े तीन साल की सजा

author img

By

Published : Jun 23, 2023, 8:45 PM IST

श्रावस्ती जिला एवं सत्र न्यायालय
श्रावस्ती जिला एवं सत्र न्यायालय

श्रावस्ती जिला एवं सत्र न्यायालय ने में चार वर्ष पहले हुए छेड़छाड़ के आरोपी साढ़े तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीन हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

श्रावस्ती: सोनवा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोरी के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में श्रावस्ती जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्ध ठहराते हुए साढ़े तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीन हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुदामा प्रसाद ने सुनाया है.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि 4 वर्ष पहले रात करीब 8 बजे नाबालिग किशोरी अपने छोटे भाई के साथ घर के पास स्थित दुकान से नमकीन व बिस्किट लेने गई थी. वहां पर पहले से ही मौजूद सूरज पुत्र जय प्रकाश ने किशोरी के साथ गलत इरादे से उसके प्राइवेट अंगों पर हाथ रखने लगा. इस पर किशोरी ने कहा ये क्या कर रहे हो तो आरोपी ने किशोरी को कहा चुप रहो नहीं तो तुम्हारे अंदर सूई घुसेड़ देंगे. इस पर किशोरी रोते हुए घर आई और पूरी घटना की सारी जानकारी परिवार वालों को दी.

सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना सोनवा में छेड़खानी का मुकदमा दर्ज हुआ. पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा. सत्र परीक्षण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट सुदामा प्रसाद ने आरोपी को दोषसिद्ध ठहराते हुए आरोपी को 3 वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास व 3 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

पढ़ेंः प्रोफेसर ने किशोर से किया कुकर्म का प्रयास, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज

पढ़ेंः किशोरी से जबरन शारीरिक संबंध बनाने वाले युवक को 20 साल की कैद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.