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दहेज हत्यारोपी पति को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 8 हजार जुर्माना : कोर्ट

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Published : Apr 11, 2023, 10:46 PM IST

कठोर कारावास
कठोर कारावास

संतकबीरनगर जिला न्यायालय ने दहेज के लिए हत्या के मामले में आरोप साबित पाए जाने पर सत्र दोषी पति को 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है.

संतकबीरनगरः जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मेहदावल थाना अंतर्गत बढ़या टोला चनहवा निवासी रुद्रनाथ ने थाना मेहदावल में प्रार्थना पत्र दिया है कि उन्होंने अपनी लड़की सावित्री की शादी 29 मई 2014 को गगनई राव के रामराज से किए थे. दिनांक 27. 12.15 को 3:00 बजे रात में उन्हें सूचना मिली कि उनकी लड़की की मृत्यु हो गई है. इस पर वह अपने लड़की के ससुराल गए तो उसका शरीर मृत अवस्था में पड़ा था. उनके प्रार्थना पत्र पर थाना मेहदावल में मृतका के पति रामराज के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ.

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 12 गवाहों की गवाही कराई गई, जिसमें सभी गवाहों ने अभियोजन साक्ष्य का समर्थन किया. मृतका के पिता रुद्रनाथ ने अपने बयान में बताया कि उसकी लड़की के पति और परिवार वाले उसकी लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, मारते थे और उसे मार डाला. न्यायालय में मृतका के पिता ने अपने बयान में कहा कि जब वह अपनी लड़की के ससुराल पहुंचा तो उसकी लड़की की लाश दरवाजे के बाहर रखी थी तथा उसके गले पर चेन का निशान देखा था व खून निकला था. लगभग 1 इंच चौड़ा गोलाकार निशान गले पर था और पीठ में सूजन था, जो मारने की लग रही थी.

पिता ने अपने बयान में यह भी बताया कि शादी के समय उसने मोटरसाइकिल और 20 हजार रुपये, बर्तन आदि सामान दिया था, लेकिन लड़के वाले शादी में दहेज की मांग मांग कर रहे थे और वह नहीं दे पाया. लड़के वाले 1 लाख रुपये, माला, अंगूठी की मांग कर रहे थे, जिसे दे पाने में वह असमर्थ था.

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि डॉ. नुसरत खान ने मृतका का पोस्टमार्टम किया था. विचारण के दौरान न्यायालय में बयान दिया था कि मृतका की मृत्यु स्ट्रेंगुलेशन से हुई थी. आरोपी पति के विरुद्ध अभियोजन द्वारा लगाया गया आरोप साबित पाए जाने पर सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है.

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