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जयाप्रदा के खिलाफ छठवीं बार गैर जमानती वारंट जारी, प्रार्थना पत्र खारिज

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 20, 2023, 6:56 PM IST

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फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ कोर्ट ने छठवीं बार गैर जमानती वारंट किया है. जयाप्रदा के खिलाफ दो मामले अलग-अलग थानों में दर्ज हैं.

जयाप्रदा के खिलाफ छठवीं बार गैर जमानती वारंट जारी किया गया है.

रामपुर : फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. जयाप्रदा के अधिवक्ता की ओर से गैर जमानती वारंट निरस्त करने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया. साथ ही कोर्ट ने जयाप्रदा के खिलाफ छठवीं बार गैर जमानती वारंट जारी किया है. जयाप्रदा के खिलाफ दो मामले अलग-अलग थानों में दर्ज हैं. इनमें से एक कोतवाली स्वार में और दूसरा थाना केमरी में आचार संहिता उल्लंघन का है.

इसी मामले को लेकर जयाप्रदा कोर्ट में पिछले कई तारीखों से पेश नहीं हो रहीं हैं. जिस वजह से कोर्ट ने जयाप्रदा के खिलाफ छठवीं बार गैर जमानती वारंट जारी किया है. आपको बता दें कि बुधवार को छठी बार जयाप्रदा के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए दूसरी बार गैर जमानती वारंट निरस्त करने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र को खारिज किया है. बहरहाल, अब इस मामले की अगली तारीख 10 जनवरी दी गई है. इस बार कोर्ट ने एक पत्र पुलिस अधीक्षक को भी लिखा है कि वह इस गैर जमानती वारंट को तामील कराकर जयाप्रदा को कोर्ट में पेश करें. जयाप्रदा के मामले की सुनवाई में 19 दिसम्बर को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना. इसके बाद आज फिर बहस हुई.

वहीं अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि पिछली तारीखों में न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. 19 दिसंबर को उनके अधिवक्ता ने रिकॉल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना. आज आदेश आ गया है और कोर्ट ने बचाव पक्ष के गैर डमानती वारंट के रिकॉल प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया और जयाप्रदा के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर करते हुए एक पत्र पुलिस अधीक्षक रामपुर को लिखा है. इसमें कहा है कि वह किसी निरीक्षक को नियुक्त करें और एनबीडब्ल्यू वारंट की तामील करा जयाप्रदा को कोर्ट में पेश करें.

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