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राज्य व जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब

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Published : Sep 15, 2021, 1:50 PM IST

राज्य व जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने शासन से मांगा स्पष्टीकरण
राज्य व जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने शासन से मांगा स्पष्टीकरण

कोर्ट ने हलफनामा 20 सितंबर तक दाखिल करने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति एम.के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता सीमा मिश्रा की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप सचिव उ.प्र प्रशासन से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है. पूछा है कि राज्य व जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या नियम 6के तहत चयन कमेटी का गठन किया गया? क्या कमेटी ने आवेदनों की शार्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया तय की है? और किस प्राधिकारी के कहने पर इस बार लिखित परीक्षा लेने का उपबंध किया गया है?

कोर्ट ने हलफनामा 20 सितंबर तक दाखिल करने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति एम.के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता सीमा मिश्रा की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.

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याची का कहना है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून में सरकार को नियम व चयन प्रक्रिया तय करने का अधिकार है. इसके तहत 2020 की नियमावली तैयार की गई है. नियमावली के तहत उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित है. इसमें लिखित परीक्षा लेने का नियम नहीं है.

राज्य सरकार ने 12 मई 2021 की अधिसूचना के तहत 23 जून 21 को विज्ञापन निकाला है. चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश या नामित हाईकोर्ट जज अध्यक्ष, उपभोक्ता मामलों के सचिव व मुख्य सचिव के नामित दो सदस्य होंगे. आवेदनों की सूची कमेटी को सौंपी जाएगी और कमेटी योग्यता के आधार पर शार्ट लिस्ट करेगी. कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी थी.

उप सचिव ने जो जानकारी दी उसमें मांगी गई कोई जानकारी नहीं है. उठाये सवालों के जवाब नहीं दिए हैं. इसपर कोर्ट ने उप सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर मांगी गई जानकारी देने का निर्देश दिया है. आगे इस मामले में सुनवाई 20 सितंबर को होगी.

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