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मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को झटका, जमीन राज्य सरकार में निहित करने के मामले में अपील खारिज

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Published : Jan 5, 2022, 10:24 PM IST

Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ट्रस्ट द्वारा अवैध रूप से खरीदी गई 70 हेक्टेयर भूमि को राज्य में निहित करने के मामले में दाखिल विशेष अपील खारिज कर दी है.

प्रयागराजः सपा सांसद आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ट्रस्ट द्वारा अवैध रूप से खरीदी गई 70 हेक्टेयर भूमि को राज्य में निहित करने के मामले में दाखिल विशेष अपील खारिज कर दी है.

कोर्ट ने कहा है कि भू-राजस्व अधिनियम के तहत विधिक कार्यवाही के खिलाफ याचिका पर पारित आदेश के विरुद्ध विशेष अपील पोषणीय नहीं है. यह आदेश न्यायमूर्ति एस डी सिंह तथा न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने ट्रस्ट की तरफ से एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दाखिल विशेष अपील पर दिया है. अपील पर राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव ने पक्ष रखा.

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गौरतलब है कि जौहर ट्रस्ट को 400 एकड़ जमीन कानूनी प्रक्रिया के तहत खरीदने की शर्त पर अनुमन्य की गई. एससी, एसटी गांव सभा व शत्रु संपत्ति बिना प्राधिकारी की अनुमति के खरीद ली गई. जिसे कोर्ट ने सही नहीं माना और आदेश दिया कि 12.5 एकड़ के अलावा शेष जमीन राज्य में निहित होगी. एडीएम ने राज्य में निहित करने का आदेश दिया, जिसे चुनौती दी गई. कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी. इसी आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी गई थी.

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