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पॉक्सो कोर्ट ने सीरियल रेपिस्ट को सुनाई 22 साल की सजा

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Published : May 3, 2023, 7:01 PM IST

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चन्दौली : पॉक्सो कोर्ट ने सीरियल रेपिस्ट को सुनाई 22 साल की सजा, पढ़िए पूरी खबर...

चंदौली में पॉक्सो कोर्ट ने सीरियल रेपिस्ट को 22 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

चंदौली: स्पेशल जज पाक्सो अधिनियम राजेंद्र प्रसाद ने बुधवार को बलात्कार मामले की सुनवाई की. इस दौरान साक्ष्य के आधार पर आरोपी चंदन पांडेय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 15 हजार रुपया अर्थदंड लगाया. अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस मामले में एक अन्य आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया. आरोपी चंदन को पूर्व में भी एक अन्य दुष्कर्म के मामले में ही 12 साल की सजा सुनाई जा चुकी है.


बबुरी थाना क्षेत्र की 10 वर्षीय पीड़िता के पिता का आरोप है कि 10 सितंबर 2018 की रात 12 बजे पत्नी और बेटी के साथ घर के बाहर चारपाई पर सोए हुए थे. आधी रात में पत्नी की नींद खुली तो बेटी गायब मिली. खोजबीन करने पर उसका कहीं पता नहीं चला. इस संबंध में बबुरी थाने में अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी थी. घटना के दूसरे दिन शाम को करीब तीन बजे आरोपी उसे घर के बाहर छोड़कर चला गया.

इसके बाद पीड़िता ने आपबीती सुनाई. बताया कि इलिया थाना क्षेत्र के लेहरा खास ग्राम निवासी चंदन पांडेय, रवि साहनी और प्रकाश चौहान उसे उठाकर मुर्गी फार्म के पास ले गए थे और जबरन बलात्कार किया. इसके बाद जंगल में ले गए. वहां हाथ और मुंह बांधकर दोबारा दुष्कर्म किया. इस मामले में विवेचना के दौरान प्रकाश चौहान घटना में शामिल नहीं मिला. इसपर पुलिस ने चंदन पांडेय और रवि साहनी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया.

अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज पाक्सो अधिनियम की कोर्ट में हुई. इस दौरान विशेष न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में रवि साहनी को दोष मुक्त कर दिया लेकिन चंदन तिवारी को धारा 376 ई आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं 15 हजार रुपया जुर्मा भी लगाया. जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा आरोपी को धारा 5 (एम)/6 पाक्सो अधिनियम में 22 साल की जेल और 10 हजार रुपया जुर्माना, धारा 363 आईपीसी में चार साल की सजा व पांच हजार रुपया जुर्माना, 366 आईपीसी में पांच वर्ष की सजा और 7500 रुपया अर्थदंड से दंडित किया.

विशेष शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी चंदन पांडेय को इस घटना के पूर्व में भी थाना इलिया में 20 दिसंबर 2022 बलात्कार करने के मामले में कोर्ट ने पांच माह पूर्व पाक्सो एक्ट में 12 साल की कठोर कारावास की सजा और 20 हजार रुपया जुर्माना का फैसला सुना चुका है.

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