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कप्तान सिंह को मिली उम्रकैद की सजा, जानें क्या था आरोप

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Published : Apr 17, 2022, 12:22 PM IST

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कानपुर देहात के पूरनपूरवा गांव में 9 मार्च, 2015 को नौटंकी देखने गए युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंकने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

कानपुर देहात: कानपुर देहात के पूरनपूरवा गांव में 9 मार्च, 2015 को नौटंकी देखने गए युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंकने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है और आखिर में उसे जिला कारागार भेज दिया गया.

दरअसल, ये पूरा मामला है जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम पूरनपुरवा का है, जहां 9 मार्च, 2015 को नौटंकी देखने गए युवक कल्लू पांडेय की निर्मम हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया था. वहीं , इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है और उसे जिला कारागार भेज दिया.

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बताते चले कि मृतक युवक का शव कप्तान सिंह के घर के सामने बने कुएं में मिला था और मृतक के भाई ने कप्तान सिंह व औसान सिंह,उमेश सिंह,रामप्रकाश और विजय सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद मामले की जांच में जुटी रसूलाबाद थाना पुलिस ने जांच के उपरांत आरोपी कप्तान सिंह के खिलाफ कानपुर देहात न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था.

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कनिष्क कुमार की अदालत में चल रही थी. सहायक शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय व संतोष कुमार ने बताया कि कोर्ट ने मामले में कप्तान सिंह को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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