ETV Bharat / state

कानपुर देहात: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 8 साल की सजा, लगाया लाख रुपये का अर्थदंड

author img

By

Published : May 1, 2022, 6:29 AM IST

Updated : May 1, 2022, 6:54 AM IST

नाबालिग से दुष्कर्म मामला
नाबालिग से दुष्कर्म मामला

06:13 May 01

कानपुर देहात: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 8 साल की सजा, लगाया अर्थदंड

कानपुर देहात: यूपी के जनपद कानपुर देहात में न्यायालय ने शनिवार को सामूहिक दुष्कर्म के एक आरोपी को सजा सुनाई. आरोपी ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके चलते इस पूरे मामले की सुनाई कानपुर देहात के न्यायालय में चल रही थी. वहीं, सुनाई के दौरान आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय ने 8 साल की कैद की सजा सुनाई है तो वहीं उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. वहीं, सजा के बाद आरोपी को जिलाकारागार में भेज दिया गया.

दरअसल, ये मामला जनपद कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र का है, जहां गांव के ही एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. जिसकी सुनाई जनपद कानपुर देहात के न्यायालय में चल रही थी. वहीं, सुनाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 8 साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही उसपर एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है और कोर्ट ने ये राशि पीड़ित के परिवार को देने का आदेश दिया है.

इसे भी पढ़ें - विदेश में नौकरी का फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

बता दें कि जनपद के चौबेपुर थाना क्षेत्र में 3 मई, 2009 को एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी रामलखन और उमाशंकर को पहले ही कोर्ट सजा सुना चुकी है. वहीं, तीसरे आरोपी नीरज को लंबी सुनाई के बाद सजा सुनाई गई और उसे 8 साल की कैद के साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. गौर हो कि नाबालिग बच्ची के पिता ने वारदात के बाद पुलिस को तहरीर दी थी. जिसमें पीड़ित बच्ची के पिता ने बताया था कि उसकी बेटी गांव में बरात देखने के लिए रात में अपने घर के बाहर खड़ी थी. तभी तीनों आरोपियों ने उसे जबरन उठा लिया था. जिसके बाद उसे सुनसान जगह पर ले गए, जहां सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिए.

वहीं, शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और फिर उनके खिलाफ कानपुर देहात न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम अभिषेक कुमार चतुर्वेदी की कोर्ट में चल रही थी. जिसमें कोर्ट ने तीसरे आरोपी को भी दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 8 साल की सजा व एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

Last Updated :May 1, 2022, 6:54 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.