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प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, 4 वर्षीय बेटी की गवाही पर मिली आजीवन कारावास की सजा

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Published : Apr 1, 2023, 6:25 PM IST

कन्नौज में महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास.
कन्नौज में महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास.

कन्नौज में महिला और उसके प्रेमी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की 3 साल पहले हत्या कर दी थी.

कन्नौज: प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. जज ने यह सजा चार वर्षीय बेटी की गवाही के आधार पर सुनाई है. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह पेश किए गए.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि ठठिया थाना क्षेत्र के बेहटा गांव निवासी लतीफ की पत्नी अजमेरन का रसूलाबाद थाना क्षेत्र के सहवाजपुर गांव निवासी तेजपाल के साथ प्रेम प्रसंग था. युवक महिला की ससुराल में मिलने के लिए आता-जाता रहता था. पति तलीफ आए दोनों का विरोध करता था. 8 अप्रैल 2019 को भी तेजपाल अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसकी ससुराल आया और रात को घर पर ही रुका गया. जिस पर लतीफ ने विरोध किया.

जिला शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक प्रेम संबंधों में बाधक बनने पर पत्नी अजमेरन ने प्रेमी तेजपाल के साथ मिलकर गला दबाकर पति लतीफ मौत के घाट उतार दिया. मृतक के पिता 9 अप्रैल को ठठिया थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. घटना के दूसरे दिन पुलिस जांच के लिए गांव पहुंची. तभी मृतक की चार वर्षीय पुत्री ने बाबा को बताया कि मां ने युवक के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई. मृतक के शरीर पर नौ चोटें पाई गई.

एसएचओ शैलेंद्र सिंह ने मामले की जांच पड़ताल कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए. सबूतों व गवाहों के बयानों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर शनिवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने अजमेरन व उसके प्रेमी तेजपाल राठौर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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