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चलती लग्जरी बस में गैंगरेप का मामला, ट्रांसपोर्टर की जमानत अर्जी खारिज

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Published : Jul 15, 2021, 11:19 AM IST

sultanpur court
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चलती लग्जरी बस में किशोरी के साथ हुए गैंगरेप के मामले में बस ट्रांसपोर्टर को न्यायालय से करारा झटका लगा. समान नंबरों पर दो बस चलाने व बस की फिटनेस और वैधता समाप्त होने के मामले का संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने ट्रांसपोर्टर की जमानत अर्जी खारिज कर दी.

सुलतानपुर: गैंगरेप का मामला कूरेभार थाना क्षेत्र से जुड़ा है. यहां 29 जून 2021 की रात चलती बस में किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था. पुलिस ने बस को कस्बे से बरामद किया था. इस मामले में आरोपी शिव पूजन सिंह निवासी गलिबहा, कुलदीप साहू, हरि मंगल और उसकी चचेरी बहन को जेल भेजा जा चुका है.

जनपद न्यायालय सुल्तानपुर
जनपद न्यायालय सुल्तानपुर

गैंगरेप के मामले में बरामद की गई लग्जरी बस, यहां के जगदंबा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी थी. समान नंबर पर दो बस चलाने और बसों की फिटनेस और वैधता खत्म होने के मामले में पुलिस ने कूरेभार थाने में दूसरा मुकदमा जालसाजी और नकली दस्तावेज तैयार करने के लिए दर्ज किया था.

इस मामले में ट्रांसपोर्ट मालिक राधेश्याम शर्मा ने जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था. जिसमें बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया कि पुलिस वसूली के लिए बड़ी रकम मांग रही थी. डिमांड नहीं पूरी करने पर फर्जी केस में फंसा दिया गया.

पुलिस अधीक्षक कार्यालय सुलतानपुर
पुलिस अधीक्षक कार्यालय सुलतानपुर

वहीं अभियोजन पक्ष ने पुलिस की कहानी को सही ठहराते हुए तर्क पेश किए. जिसमें कहा गया कि फर्जी नंबर प्लेट पर चल रही बस में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार राय की अदालत ने ट्रांसपोर्टर राधेश्याम शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी.

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इससे ट्रांसपोर्ट राधेश्याम शर्मा को करारा झटका लगा और उनके सलाखों के पीछे जाने की उम्मीद बढ़ गई है. ट्रांसपोर्टर राधेश्याम शर्मा का बेटा राजेंद्र प्रसाद शर्मा उर्फ बबलू शर्मा पहले भी जेल जा चुका है. कुल्हड़ थानाध्यक्ष अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि इस मामले में विवेचना की जा रही है. साक्ष्यों के आधार पर अभी और अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी. अपराध गंभीर होने के कारण पुलिस हर पहलू से मामले की तफ्तीश कर रही है.

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