ETV Bharat / state

Rajasthan High Court : शिव बारात की अनुमति नहीं देने पर कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

author img

By

Published : Feb 16, 2023, 7:33 PM IST

Rajasthan High Court
राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद को शिव बारात निकालने की अनुमति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने (VHP Shiv Barat not allowed in Jodhpur) पुलिस से जवाब तलब किया है.

जोधपुर. पिछले साल शहर में ईद के दिन हुए सांप्रदायिक तनाव का असर अभी तक बरकरार है. इसके चलते पुलिस बड़े धार्मिक उत्सव की अनुमति जारी करने में कतरा रही है. विश्व हिंदू परिषद की ओर से हर साल महाशिवरात्रि पर शिव बारात निकाली जाती है. इसके लिए पुलिस की ओर से अनुमति नहीं मिलने पर विहिप ने कोर्ट में याचिका दायर की. इसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस से जवाब तलब किया है.

विश्व हिंदू परिषद जोधपुर के अध्यक्ष डॉ रामगोयल ने बताया कि शिव बारात के लिए 6 फरवरी को पुलिस को आवेदन दिया गया था. इसके तहत महाशिवरात्रि पर शहर में सरदारपुरा के सत्संग भवन से विराट शिव बारात के लिए पुलिस व जिला प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी. अब पुलिस की ओर से मौखिक इनकार करने व अनुमति नहीं देने पर विश्व हिंदू परिषद ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विविध रीट याचिका सुरेश अयानी के माध्यम लगाई है.

पढ़ें. भगवान देवनारायण जयंती पर शोभायात्रा, घोड़ी नृत्य रहा प्रमुख आकर्षण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विपुल सिंघवी ने न्यायालय को बताया कि विहीप की ओर से शिव बारात शोभायात्रा निकालने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी गई, लेकिन 10 दिन तक कोई लिखित आदेश न देकर 15 फरवरी को मौखिक रूप से शिव बारात निकालने की अनुमति देने से इनकार किया जा रहा है. अधिवक्ता विपुल सिंघवी ने कहा कि संविधान के तहत विहीप को शिव बारात निकालने का मौलिक अधिकार है, जिसे पुलिस छीन नहीं सकती. सुनवाई के बाद न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने जोधपुर पुलिस कश्मिनर, डिप्टी कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) व कलेक्टर जोधपुर को नोटिस जारी कर शुक्रवार को जवाब तलब किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.