ETV Bharat / state

Jhalawar : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा, लगाया 1.10 लाख का अर्थदंड

author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 27, 2023, 6:23 PM IST

Jhalawar POCSO court
Jhalawar POCSO court

झालावाड़ पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश पवार ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म मामले के एक आरोपी को सजा सुनाई. उन्होंने फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ ही उस पर 1 लाख 10 हजार का अर्थदंड लगाया है.

झालावाड़. जिला पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश पवार ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को सजा सुनाई. उन्होंने फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ ही उस पर 1 लाख 10 हजार का अर्थदंड लगाया. साथ ही कहा कि अर्थदंड की राशि न चुकाने की सूरत में दोषी को दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि जिले के घाटोली थाना क्षेत्र में दो साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसकी पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि घाटोली के सेमली खुर्द निवासी कालूलाल मीणा ने बकरी चराने के दौरान पीड़िता से जबरन दुष्कर्म किया था. पीड़िता की ओर से बताया कि जब भी वो खेत या उसके जीजा के घर जाती थी तो आरोपी उससे जबरन दुष्कर्म किया करता था. इतना ही नहीं उसने बताया कि जब भी वो अपने घर से बाहर निकलती थी तो आरोपी उसका पीछा किया करता था और फिर उसे धमकी देता था. पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसके भाई की हत्या करने की धमकी देता था. विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी कालूलाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया था और उसे कोर्ट के फैसला सुनाए जाने तक झालावाड़ न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया.

इसे भी पढ़ें - पिता ने किया नाबालिग बेटी से दुष्कर्म: कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

लोक अभियोजक ने बताया कि पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 19 दस्तावेज पेश किए गए, जिसको आधार मानते हुए पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश पवार ने आरोपी कालूलाल मीणा को दोषी करार दिया और उसे 20 साल के कठोर कारावास के साथ ही उस पर 1 लाख 10 हजार का अर्थदंड लगाया. वहीं, अर्थदंड की राशि न चुकाने पर दोषी को 2 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.